मंत्रिमंडल का फैसला, प्रदेश में सस्ती होगी शराब

Edited By Kuldeep, Updated: 17 Feb, 2020 11:53 PM

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हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2020-21 से शराब सस्ती बिकेगी। इससे जहां पड़ोसी राज्य विशेषकर चंडीगढ़ में बिकने वाली सस्ती शराब के कारण होने वाली तस्करी रुक पाएगी, वहीं सरकारी खजाने में भी वृद्धि होगी।

शिमला (पत्थरिया): हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष 2020-21 से शराब सस्ती बिकेगी। इससे जहां पड़ोसी राज्य विशेषकर चंडीगढ़ में बिकने वाली सस्ती शराब के कारण होने वाली तस्करी रुक पाएगी, वहीं सरकारी खजाने में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की गई। नई नीति से सरकारी खजाने में 1,840 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। यह राजस्व बढ़ौतरी वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 13 फीसदी अधिक रहेगी, जो करीब 215 करोड़ रुपए अधिक है। नई नीति के अनुसार अगले वित्त वर्ष से राज्य में आयातित शराब की आपर्ति राज्य में स्थित पब्लिक कस्टम बाऊंडिड गोदाम से की जाएगी। इसके अतिरिक्त इस नीति में सभी सितारा संबंधी होटलों और विशेष पर्यटन क्षेत्रों में स्थित बारों के माध्यम से बिकने वाली शराब पर विशेष छूट दी गई है। इस छूट के अनुसार इन स्थानों पर दोपहर 12 से मध्यरात्रि 2 बजे तक शराब उपलब्ध हो पाएगी। बैठक में वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश टोल नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

रिटेल लाइसैंसी शेष 70 फीसदी कोटा अपनी पसंद के आपूॢतकर्ता से ले सकते हैं

 इस नीति के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 1 फीसदी नवीकरण फीस अदा करने तथा वर्ष 2019-20 की बोली राशि में 10 फीसदी की बढ़ौतरी पर लीज नवीकरण का विकल्प दिया गया है। इस नई टोल नीति से वर्ष 2020-21 के दौरान 106 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित होगा, जो कि वर्ष 2019-20 से 9.5 करोड़ अधिक होगा और इससे कुल मिलाकर लगभग 10 फीसदी की बढ़ौतरी होगी, साथ ही खुदरा आबकारी ठेके (रिटेल एक्साइज वैंड्स) के नवीकरण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इससे सरकार के राजस्व में पर्याप्त मात्रा में बढ़ौतरी होने के साथ ही शराब की कीमतों में कमी आएगी। नई आबकारी नीति में शराब निर्माताओं/बोटलर्ज द्वारा रिटेल लाइसैंसियों को देसी शराब का 30 फीसदी कोटा प्रदान करनेे का प्रावधान है। रिटेल लाइसैंसी शेष 70 फीसदी कोटा अपनी पसंद के आपूॢतकर्ता से ले सकते हैं। नई नीति में सरकार के राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से रिटेल लाइसैंसधारकों से संपत्ति के कागजात (संपत्ति की सिक्योरिटी) के स्थान पर सुरक्षा के तौर पर एफ.डी.आर./बैंक गारंटी लेने का प्रावधान किया गया है।

संसारपुर टैरेस डिस्टिलरी की क्षमता बढ़ेगी

मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के संसारपुर टैरेस में स्थित मैसर्ज प्रीमियर एल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में डिस्टिलरी क्षमता विस्तार को 45 के.एल. प्रतिदिन से बढ़ाकर 85 के.एल. प्रतिदिन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इससे प्रदेश को सालाना 18 से 20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबकारी राजस्व प्राप्त होगा।

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