बुजुर्ग महिला क्रूरता मामला: 10 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Edited By Kuldeep, Updated: 07 Dec, 2019 09:59 PM

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सरकाघाट उपमंडल की गाहर पंचायत के बड़ा समाहल में 81 वर्षीय राजदेई के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले आरोपितों को पुलिस ने उनका 14 दिन का ज्यूडीशियल रिमांड समाप्त होने पर स्थानीय अदालत में पेश किया....

 सरकाघाट, (महाजन): सरकाघाट उपमंडल की गाहर पंचायत के बड़ा समाहल में 81 वर्षीय राजदेई के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले आरोपितों को पुलिस ने उनका 14 दिन का ज्यूडीशियल रिमांड समाप्त होने पर स्थानीय अदालत में पेश किया, लेकिन उनमें से 10 आरोपितों बिमला देवी पत्नी ओमकार, सिमरो देवी पत्नी धर्मपाल, अमरदेई पत्नी सोहन सिंह, बीना देवी पत्नी अनिल कुमार, अनिल कुमार पुत्र केसर सिंह, शकुंतला देवी पत्नी प्रदीप कुमार, धन्तर सिंह पुत्र सोहन सिंह, बचित्र सिंह पुत्र बलबीर सिंह, जसवंत सिंह पुत्र सोहन सिंह और कमला देवी पत्नी धन्तर सिंह को बीते दिन प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई थी, लेकिन इन 10 आरोपितों में से केवल 4 ही अपने घर 27 दिन के पुलिस रिमांड और ज्यूडीशियल रिमांड के बाद घर जा सके, क्योंकि वे सेवानिवृत्त अध्यापक जय गोपाल द्वारा दायर मामले में आरोपित नहीं हैं और शेष 6 जमानत मिले आरोपितों सहित सभी 22 आरोपितों को तीसरी बार अदालत ने 14 दिन के ज्यूडीशियल रिमांड पर भेज दिया है, जो 20 दिसम्बर तक ज्यूडीशियल रिमांड पर रहेंगे।

26 आरोपितों में से राजदेई के मामले में 24 लोग हैं

शनिवार को अदालत में अन्य जय गोपाल के मामले के आरोपित रितेश परमार पुत्र राजवीर सिंह ने अपने वकील के माध्यम से स्थानीय अदालत में जमानत याचिका दाखिल की, लेकिन अदालत ने उसे अस्वीकार करते हुए उसे भी अन्य आरोपितों के साथ ही रहना होगा। गौरतलब है कि इन सभी 26 आरोपितों में से राजदेई के मामले में 24 लोग हैं और जय गोपाल के मामले में 16 लोग आरोपित हैं, जिनमें से 14 आरोपित दोनों मामलों में शामिल हैं। घर जाने वाले आरोपितों में बिमला देवी पत्नी ओमकार, सिमरो देवी पत्नी धर्मपाल, अमरदेई पत्नी सोहन सिंह और जसवंत सिंह पुत्र सोहन सिंह शामिल हैं।

 

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