सड़क हादसे में बस चालक दोषी करार, 2 वर्ष कैद

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Aug, 2019 10:03 PM

road accident accused 2 years imprisonment

करीब 12 वर्ष पहले मैड़ी मेले के दौरान हुई एक सड़क दुर्घटना के एक मामले में ए.सी.जे.एम. अम्ब धीरू ठाकुर की अदालत ने आरोपी बस चालक को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है और जुर्माना किया है।

अम्ब,(अश्विनी): करीब 12 वर्ष पहले मैड़ी मेले के दौरान हुई एक सड़क दुर्घटना के एक मामले में ए.सी.जे.एम. अम्ब धीरू ठाकुर की अदालत ने आरोपी बस चालक को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है और जुर्माना किया है। अदालत ने सुनाए गए अपने अहम फैसले में दोषी बस चालक कमलजीत सिंह पुत्र मलूक सिंह निवासी भखारीवाल, कलानौर जिला गुरदासपुर (पंजाब) को आई.पी.सी. की धारा 279 के तहत 6 माह की सजा व एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 337 के तहत 6 माह की सजा व 500 रुपए जुर्माना तथा धारा 304 ए के तहत 2 साल की सजा व 8500 रुपए जुर्माना किया है। सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने बताया कि वर्ष 2007 में आयोजित होली मेला मैड़ी के दौरान 4 मार्च की सुबह करीब 10:15 बजे नैहरियां में हुई सड़क दुर्घटना में श्रद्धालु बाप-बेटा की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हुए थे।

कोर्ट ने 20 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए

पुलिस में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में आरोपी बस चालक पर आरोप लगा था कि उसने लापरवाही बरतते हुए बस को बिना परिचालक के बैक कर दिया और इस बीच मेले में शिरकत करने के बाद घरों को वापस लौटने के लिए बस के इंतजार में उक्त बस के पीछे खड़े श्रद्धालु सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। इस सड़क हादसे में बूटा सिंह (35) पुत्र मुख्तयार सिंह निवासी चबाल, तरनतारन (पंजाब) व उसके बेटे सुखदीप सिंह (12) की मौत हो गई थी और गुरबक्श सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह व जरनैल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह निवासी चबाल, तरनतारन (पंजाब) गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। इस केस में कोर्ट ने 20 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए हैं और केस संबंधी साक्ष्य व सबूतों के मद्देनजर आरोपी बस चालक को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।

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