Edited By Vijay, Updated: 30 Jul, 2022 05:10 PM
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने 2 आरोपियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषियों को 7 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना...
धर्मशाला (तनुज): नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने 2 आरोपियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही दोषियों को 7 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो धर्मशाला कांता वर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी विशेष सरकारी वकील रामदेव चौधरी ने की।
7 जून, 2015 को सदर थाना धर्मशाला में शिकायत दर्ज करवाते हुए पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसका बैल गुम हो गया था और उसकी तलाश में वह अपनी सहेली के साथ खेतों की तरफ गई थी। उस दौरान वहां पर आरोपी राकेश कुमार और रमेश कुमार मौजूद थे। इस दौरान आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपियों ने उसको डरा-धमका कर वहां छोड़ दिया। पुलिस में शिकायत के बाद मामले की जांच कर चालान कोर्ट में पेश किया गया। मामले में विशेष सरकारी वकील की ओर से 22 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों दोषियों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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