8 साल की मासूम से दुराचार पर कठोर कारावास की सजा

Edited By Vijay, Updated: 01 Sep, 2018 09:19 PM

rigorous imprisonment for rape with child girl

स्पैशल कोर्ट के जज डी.आर. ठाकुर की अदालत ने 8 वर्षीय बच्ची से दुराचार के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, वहीं दोषी को 12 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है।

ऊना (विशाल): स्पैशल कोर्ट के जज डी.आर. ठाकुर की अदालत ने 8 वर्षीय बच्ची से दुराचार के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है, वहीं दोषी को 12 हजार रुपए जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने सी.आर.पी.सी. की धारा 357 के तहत डी.एम. को आदेश जारी करते हुए पीड़िता को 2 लाख रुपए मुआवजा देने को भी कहा है। उक्त मामला वर्ष 2016 में बच्ची की मां की शिकायत पर गगरेट थाना में दर्ज किया गया था।

जुर्माना न देने पर भुगतना होगा एक साल का साधारण कारावास
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी अशोक कुमार धीमान ने बताया कि दुष्कर्म मामले में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के टोला हुडरा गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए धारा 452 के तहत 5 साल कठोर कारावास और 2 हजार रुपए जुर्माना, धारा 376 के तहत 10 साल कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना और पोस्को एक्ट की धारा 6 के तहत 10 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को एक साल साधारण  कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

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