नियामक आयोग ने निजी संस्थानों को दिए निर्देश, पास आऊट स्टूडैंट्स की सिक्योरिटी राशि करें रिफंड

Edited By Ekta, Updated: 27 Jul, 2018 12:54 PM

regulatory commission directives to private institutions

हिमाचल प्रदेश मेें स्थापित सभी निजी विश्वविद्यालयों सहित अन्य निजी शिक्षण संस्थानों को पास आऊट स्टूडैंट्स की सिक्योरिटी राशि तुरंत रिफंड करनी होगी। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने सभी निजी शिक्षण संस्थानों को पास आऊट स्टूडैंट्स की...

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश मेें स्थापित सभी निजी विश्वविद्यालयों सहित अन्य निजी शिक्षण संस्थानों को पास आऊट स्टूडैंट्स की सिक्योरिटी राशि तुरंत रिफंड करनी होगी। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने सभी निजी शिक्षण संस्थानों को पास आऊट स्टूडैंट्स की सिक्योरिटी राशि तुरंत रिफंड करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के पास निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा पास आऊट स्टूडैंट्स की सिक्योरिटी राशि समयबद्ध रिफंड न किए जाने की शिकायतें आई थीं। इन शिकायतों पर गौर करने के बाद आयोग ने उक्त निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा भविष्य में इस तरह की शिकायतें किसी निजी शिक्षण संस्थान के खिलाफ आई तो हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग कार्रवाई करेगा। 


आयोग ने पास आऊट स्टूडैंट्स की सिक्योरिटी राशि तुरंत रिफंड न करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। कार्रवाई के तहत संबंधित निजी शिक्षण संस्थान के प्रबंधन पर नियमों के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के पास पास आऊट स्टूडैंट्स की सिक्योरिटी राशि रिफंड न करने की शिकायतें आ रही हैं और इस तरह की शिकायतों पर गौर करने के बाद आयोग ने निर्देश दिए हैं कि पास आऊट होने वाले विद्यार्थियों को परिणाम घोषित होने के 15 दिनों के भीतर नियमों के तहत निजी शिक्षण संस्थान के प्रबंधन सिक्योरिटी राशि रिफंड करें।


सत्र के अंत में सिक्योरिटी राशि रिफंड किए जाने की सूचना एफिडेविट के जरिए देनी होगी
हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों व अन्य निजी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधनों को अब शैक्षणिक सत्र के अंत में सिक्योरिटी राशि रिफंड किए जाने की सूचना एफिडेविट के जरिए हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग को देनी होगी। इसको लेकर आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।  
 

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