ससुरालियों पर हत्या का मामला दर्ज करो, नहीं तो होगा चक्का जाम

Edited By Vijay, Updated: 18 Apr, 2018 01:21 AM

register the murder case otherwise will be wheel jam

गांव नलेटी की 26 वर्षीय नौजवान विवाहित कंचन शर्मा पुत्री सतीश कुमार को कथित रूप से जिंदा जलाने वाले आरोपी ससुरालियों के खिलाफ धारा 302 न लगाने पर मायका पक्ष वालों में अब पुलिस विभाग के खिलाफ रोष पनपने लगा है।

गरली/हमीरपुर: गांव नलेटी की 26 वर्षीय नौजवान विवाहित कंचन शर्मा पुत्री सतीश कुमार को कथित रूप से जिंदा जलाने वाले आरोपी ससुरालियों के खिलाफ धारा 302 न लगाने पर मायका पक्ष वालों में अब पुलिस विभाग के खिलाफ रोष पनपने लगा है। मंगलवार को विधायक देहरा होशियार सिंह की अगुवाई में यहां नलेटी में एकत्रित हुए स्थानीय ग्रामीणों व पंचायत प्रतिनिधियों ने नादौन पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी ससुरालियों के खिलाफ आगामी 2 दिनों के भीतर अन्य धाराओं के साथ अगर धारा 302 को शामिल न किया गया तो मजबूरन हमें थाना नादौन का घेराव करके धरना-प्रदर्शन व चक्का जाम करना पड़ेगा। 


दहेज की मांग को लेकर करते थे प्रताड़ित
मृतक कंचन के पिता सतीश कुमार व माता सुदेश कुमारी का आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी अगस्त, 2016 में पुलिस थाना नादौन के अंतर्गत गांव कोटला के प्रदीप कुमार पुत्र धनी राम से की थी। शादी के तुरंत बाद ही कंचन का पति प्रदीप कुमार, सास सिमरो देवी, ससुर धनी राम व ननद इंदु कुमारी दहेज की मांग को लेकर उसको मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से प्रताडि़त करते आ रहे थे। कंचन का पति प्रदीप कुमार तो कई बार उससे मारपीट करते वक्त जान से मारने की धमकी भी दे चुका था। पीड़ित बाप सतीश कुमार का आरोप है कि कंचन को 13 अप्रैल के दिन अचानक आग से जिंदा जला दिया गया और मौके पर मेरी बेटी की मौत हो जाने के बावजूद भी इस हादसे की हमें ससुराल पक्ष की तरफ से सूचना तक नहीं दी गई। 


वारदात वाले दिन ही घर पहुंच गया दामाद
पीड़ित मां-बाप का यह भी कहना है कि हमारा दामाद फौज में है और उक्त वारदात से करीब 3 दिन पहले हमारी उससे बात भी हुई थी कि तुमने घर कब आना है तो उसने जवाब दिया कि मैं आगामी 15 दिनों के पश्चात घर छुट्टी आऊंगा लेकिन वह अचानक वारदात वाले दिन ही यहां अपने घर पहुंच गया था। इससे साफ प्रतीत होता है कि उक्त सुसराल वालों ने ही कंचन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया और नादौन पुलिस को यह बयान दिया कि कंचन ने खुद को आग लगाई है । पुलिस ने भी उनके कहने पर उक्त मामले को हल्के में लेते हुए धारा 498ए व 304वी 34 आई.पी.सी. के तहत आरोपी पति प्रदीप कुमार, सास सिमरो देवी, ससुर धनी राम व ननद इंदु कुमारी को गिरफ्तार कर लिया था लेकिन इसमें उक्त आरोपी ससुरालियों के खिलाफ मर्डर की धारा नहीं लगाई गई जोकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। 


विधायक ने डी.एस.पी. हमीरपुर, एस.पी. व डी.जी.पी. से की बात
इस दौरान विधायक देहरा होशियार सिंह ने उक्त मामले को गंभीरता से उठाते हुए तुरंत डी.एस.पी. हमीरपुर रेनू शर्मा, एस.पी. व डी.जी.पी. से बात करते हुए आरोपी ससुरालियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने की बात कही है। इस बारे डी.एस.पी. हमीरपुर रेनू शर्मा ने कहा कि उक्त मामले की निष्पक्ष जांच होगी और अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आरोपी ससुरालियों के खिलाफ जाती है तो उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा।

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