हिमाचल सरकार ने दिया झटका, दृष्टिबाधित कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु घटाई

Edited By Vijay, Updated: 07 Nov, 2019 08:19 PM

reduced the age of retirement of sight impaired employees

हिमाचल सरकार ने दृष्टिबाधित कर्मचारियों को जोरदार झटका दिया है। 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले दृष्टिबाधित कर्मचारी अब 60 की बजाय 58 साल में ही सेवानिवृत्त होंगे। इस संदर्भ में अभी हाल ही में हिमाचल सरकार ने 4 नवम्बर को पहले की अधिसूचना...

सुंदरनगर (नितेश सैनी): हिमाचल सरकार ने दृष्टि बाधित कर्मचारियों को जोरदार झटका दिया है। 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले दृष्टि बाधित कर्मचारी अब 60 की बजाय 58 साल में ही सेवानिवृत्त होंगे। इस संदर्भ में अभी हाल ही में हिमाचल सरकार ने 4 नवम्बर को पहले की अधिसूचना को रद्द करने के फरमान जारी कर दिए हैं, जिसके चलते अब दृष्टि बाधित कर्मचारी 58 साल की ही उम्र में सेवानिवृत्त होंगे।

दृष्टिहीन दिव्यांगजन संघ के प्रदेश अध्यक्ष शोभू राम और दिव्यांगजनों के कानूनी सलाहकार एवं मुख्य समाजसेवी कुशल कुमार सकलानी ने हिमाचल सरकार के इस तुगलकी फरमान की कड़े शब्दों में निंदा की है और प्रदेश सरकार को दोटूक शब्दों में चेताया है कि अगर हिमाचल सरकार ने जल्द ही इस निर्णय को रद्द नहीं किया तो आने वाले 3 दिसम्बर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का समूचे प्रदेश और देश में विरोध किया जाएगा। इस दिवस पर कोई भी दिव्यांग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा और हर मोर्चे पर इसका विरोध किया जाएगा और इस दिवस पर लाल बिल्ले लगाकर ऐतराज जताया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है। हिमाचल सहित अन्य राज्यों में दिव्यांगजनों की 60 साल की उम्र में ही सेवानिवृत्ति होती आई है लेकिन 4 नवम्बर को सरकार ने दृष्टि बाधित कर्मचारियों की आयु की पूर्व की अधिसूचना को रद्द करते हुए 58 साल की उम्र में ही करने की सूचना जारी की है, जिसका हम विरोध करते हैं।

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