शर्मनाक : 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार, मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 05 May, 2019 07:29 PM

rape from baby girl

घुमारवीं थाना के तहत आने वाले एक गांव की साढ़े 3 साल से भी कम उम्र की बच्ची के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। बच्ची एक निजी स्कूल में पढ़ती है व गत शनिवार को स्कूल से घर आने के बाद बच्ची के साथ हुए इस दुराचार का खुलासा हुआ। बच्ची की मां ने महिला...

बिलासपुर (मुकेश): घुमारवीं थाना के तहत आने वाले एक गांव की साढ़े 3 साल से भी कम उम्र की बच्ची के साथ दुराचार का मामला सामने आया है। बच्ची एक निजी स्कूल में पढ़ती है व गत शनिवार को स्कूल से घर आने के बाद बच्ची के साथ हुए इस दुराचार का खुलासा हुआ। बच्ची की मां ने महिला पुलिस थाना बिलासपुर में शिकायत दर्ज करवाई है। माना जा रहा है कि बच्ची के साथ दुराचार स्कूल में ही हुआ है व आशंका है कि इस दुराचार को इसी स्कूल के ही किसी छात्र ने ही अंजाम दिया है।

बच्ची के शरीर पर मां ने देखे संदेहास्पद निशान

बच्ची की मां द्वारा महिला पुलिस थाना में दी गई शिकायत के अनुसार उसका बेटा 5वीं व उसकी 3 वर्ष 5 माह की बेटी नर्सरी क्लास में है। दोनों एक प्राईवेट स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों बच्चे स्कूल बस से आते-जाते हैं। गत शनिवार को भी दोनों बच्चे रोजाना की तरह 3 बजे घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर हर रोज की तरह बेटी को नहलाने के बाद कपड़े पहनाते समय उसके शरीर पर कुछ संदेहास्पद निशान नजर आए, जिस पर मां का माथा ठनका। मां द्वारा बच्ची से पूछे जाने पर बच्ची ने गुप्तांग में दर्द होने की बात कही। इससे मां का संदेह यकीन में बदल गया कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है।

बच्ची बोली-स्कूल में एक छात्र ने किया गंदा काम

महिला के अनुसार प्यार से पूछने पर बेटी ने बताया कि स्कूल में एक छात्र ने उसके साथ गंदा काम किया है। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पति को फोन किया। पति के घर पहुंचने पर स्कूल के प्रधानाचार्य के साथ फोन पर बात की गई। प्रधानाचार्य ने बताया कि स्कूल में मीटिंग थी और वह उसमें व्यस्त थे। बाद में वे लोग अपनी बेटी को मैडीकल जांच के लिए बिलासपुर अस्पताल लेकर आए।

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

फोन पर दी गई शिकायत के आधार पर महिला पुलिस थाना बिलासपुर से एक टीम भी अस्पताल पहुंची। जहां पुलिस ने परिजनों के बयान कलमबद्ध करने के साथ ही मासूम बच्ची का मैडीकल भी करवाया। एस.एस.पी. अशोक कुमार ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376ए व बी और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

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