त्यौहार से पहले दुकानों पर छापेमारी, 42 मिठाई विक्रेताओं को नोटिस

Edited By Ekta, Updated: 04 Nov, 2018 04:47 PM

raid on shops before festival 42 sweet sellers notice

मंडी जिला में त्यौहारी सीजन के चलते जिला नामित अधिकारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ने मिठाई की गुणवत्ता चैक करने के लिए विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। जहां पर मिठाई की दुकानों में स्वच्छता नहीं पाई गई, उन दुकानदारों को विभाग द्वारा नोटिस जारी...

मंडी (कुलभूषण): मंडी जिला में त्यौहारी सीजन के चलते जिला नामित अधिकारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ने मिठाई की गुणवत्ता चैक करने के लिए विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। जहां पर मिठाई की दुकानों में स्वच्छता नहीं पाई गई, उन दुकानदारों को विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से जहां मिठाई की दुकानों में सही खाद्य सामग्री इस्तेमाल की जा रही है, वहीं अब दुकानदारों द्वारा सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। विभाग ने जिला में लगभग 100 मिठाई की दुकानों में दबिश दी व वहां पर मिठाई की गुणवत्ता को जांचा। 

विभाग द्वारा शनिवार को मंडी शहर में मिठाई की दुकानों में दबिश दी गई, जहां अधिकतर दुकानों में सफाई व्यवस्था सही पाई गई व जिन दुकानों में सही नहीं पाई गई उनको नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा शुक्रवार व शनिवार को सुंदरनगर, नेरचौक व मंडी में औचक निरीक्षण के दौरान 12 दुकानदारों को नोटिस थमाए गए हैं। वहीं जिला में इस त्यौहारी सीजन में अब तक मिठाई की दुकानों में सफाई न रखने पर 42 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग द्वारा नेरचौक, जोगिंद्रनगर, मंडी, सुंदरनगर, चैलचौक व पधर आदि स्थानों पर मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया है।  

तो रद्द हो सकता है लाइसैंस
विभाग द्वारा जिन दुकानदारों को नोटिस थमाए गए हैं, उन्हें व्यवस्था सुधारने के लिए 14 दिनों का समय दिया गया है। यदि कोई दुकानदार 14 दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारने के साथ विभाग को जवाब नहीं देगा तो उसका लाइसैंस सस्पैंड किया जाएगा और उसके बाद भी यदि सफाई व्यवस्था को नहीं सुधारा जाता है तो दुकानदार का लाइसैंस तक रद्द किया जा सकता है। 

फूड लाइसैंस बनाने के दिन निर्देश
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड विभाग ने मई, 2016 के बाद सभी दुकानदारों को लाइसैंस बनाना जरूरी किया है लेकिन बावजूद इसके अब तक कई दुकानदारों ने लाइसैंस नहीं बनाए हैं। ऐसे में दुकानदारों को विशेष हिदायत दी गई है कि वे जल्द अपना फूड लाइसैंस बनाएं। यदि किसी दुकानदार के पास फूड लाइसैंस नहीं पाया जाता है तो उसे एक्ट के तहत 6 माह की सजा व 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। जिला में अब भी कई दुकानदारों द्वारा फूड लाइसैंस नहीं बनाए गए हैं जिन पर अब विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।  
 


 

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