Edited By Vijay, Updated: 17 Mar, 2020 07:43 PM
कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु सरकार जहां गंभीर नजर आ रही है और हर रोज नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, वहीं अब सरकार ने कोविड-19 से बचाव हेतु बरती जाने वाली सावधानियों के मद्देनजर प्रशासन को कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। इसी संदर्भ में सैनिटाइजर और मास्क...
इंदौरा (अजीज): कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु सरकार जहां गंभीर नजर आ रही है और हर रोज नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, वहीं अब सरकार ने कोविड-19 से बचाव हेतु बरती जाने वाली सावधानियों के मद्देनजर प्रशासन को कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। इसी संदर्भ में सैनिटाइजर और मास्क की कथित जमाखोरी व कालाबाजारी की संभावना को लेकर आईएएस अधिकारी एवं एसडीएम इंदौरा अभिषेक वर्मा ने इंदौरा व आसपास के ड्रगिस्ट व कैमिस्ट सहित अन्य दुकानों पर पुलिस को साथ लेकर छापामारी की।
कालाबाजारी का मामला आया तो हाेगी कानूनी कार्रवाई
इस दौरान इस तरह का कोई अवैध स्टॉक उक्त दुकानों पर नहीं पाया गया लेकिन एसडीएम ने सेल्समैन व वितरकों को इसकी नियमानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि उक्त पदार्थों की जमाखोरी या कालाबाजारी का कोई भी मामला उनके ध्यान में आया तो ऐसे विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 जून तक यह अभियान जारी रहेगा और वे कभी भी उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत छापामारी कर सकते हैं।
शिव मंदिर काठगढ़ सहित अन्य धार्मिक स्थलों के कपाट बंद
वहीं उन्होंने क्षेत्र के मुख्य प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर काठगढ़ सहित अन्य धार्मिक स्थलों के कपाट भी आगामी आदेशों तक बंद रखने के निर्देश मंदिर महंत व मंदिर सुधार सभा को दिए हैं और लोगों को ऐसे स्थलों पर इकट्ठे न होने के निर्देश दिए जाने के साथ ही पंचायत प्रधानों को गाँव में मुनादि करवाकर, ढिंडोरा पीटकर, पर्चे छपवाकर अथवा अन्य तरीकों से लोगों को कोरोना वायरस बारे जागरूक करने व इससे बचने तथा आम जनमानस को अकारण बाहर न निकलने की सलाह के साथ-साथ सरकार व स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रचारित सावधानियों पर अमल करने की सलाह दी।
न टाले जाने वाले कार्यक्रम के लिए लेनी होगी डीसी की अनुमति
इसके अतिरिक्त मौकी माता मंदिर मेला, पीर बाबा दरगाह मलाहड़ी के वार्षिक भंडारे को भी स्थगित कर दिया है। उन्होंने उपमंडल इंदौरा के अंतर्गत आगामी आदेशों तक सभी तरह के जागरण, भंडारे, कीर्तन, सतसंग, लंगर, भोज व सार्वजनिक रूप से रसोई आदि पकवान बनाने पर भी पूर्णतया रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी न टाले जाने वाले कार्यक्रम को किया जाना अत्यावश्यक हो तो इसके लिए जिला दंडाधिकारी से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगी अन्यथा आयोजक के विरुद्ध भी कारवाई अमल में लाई जाएगी।