Edited By prashant sharma, Updated: 09 May, 2021 05:37 PM
जिला ऊना में 17 मई तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें अब प्रातः 8 से 11 बजे तक 3 घंटे के लिए ही खुलेंगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि नए आदेशों के तहत शनिवार व रविवार के दिन सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 8 से 11 बजे...
ऊना (सुरेन्द्र) : जिला ऊना में 17 मई तक जरूरी वस्तुओं की दुकानें अब प्रातः 8 से 11 बजे तक 3 घंटे के लिए ही खुलेंगी। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया कि नए आदेशों के तहत शनिवार व रविवार के दिन सब्जी, फल व दूध की दुकानें प्रातः 8 से 11 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी जबकि सोमवार से शुक्रवार तक सब्जी, फल व दूध की दुकानें के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानें, करियाराना, मीट, मछली तथा अन्य खाद्य संबंधी दुकानें, पशुचारे की दुकानें, बीज, खाद तथा कीटनाशकों की दुकानें, ऑटो रिपेयर शॉप्स, कृषि उपकरण रिपेयर करने की दुकानें, कोरियर सर्विस तथा लोकमित्र केंद्र प्रातः 8 से 11 बजे तक खुले रहेंगे।
इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें 17 मई तक पूर्ण रुप से बंद रहेंगी। डीसी ने कहा कि औद्योगिक स्टाफ की आवाजाही के लिए चलने वाली गाडिय़ों को छोड़कर सार्वजनिक परिवहन आगामी आदेशों तक बंद रहेगा और निजी वाहनों को आपात स्थितियों में ही आवाजाही की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजैंसी के साथ कोविड टीकाकरण, टेस्टिंग व इलाज के लिए निजी वाहन, टैक्सी अथवा ऑटो रिक्शा इत्यादि के इस्तेमाल की अनुमति रहेगी।
निर्माण कार्य रहेंगे जारी
डीसी ने कहा कि पहले से मौजूद स्टॉक जैसे कि सरिया, सीमैंट, रेत व बजरी आदि के साथ मनरेगा सहित सरकारी व निजी क्षेत्र में निर्माण कार्य जारी रह सकते हैं लेकिन सरकार के आदेशानुसार भवन निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानें कोरोना कफ्र्यू के दौरान नहीं खुल सकती हैं। राघव शर्मा ने कहा कि दवा की दुकानों तथा होटलों पर कफ्र्यू की पाबंदियां लागू नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त ढाबे व रेस्त्रां में बैठकर खाना खाने पर प्रतिबंध रहेगा। नए आदेशों के संबंध में डीसी ने सभी एसडीएम के साथ चर्चा की, जिसमें एडीसी डॉ. अमित कुमार शर्मा भी मौजूद थे।