निजी स्कूल ने लगाई कक्षाएं, प्रशासन ने प्रबंधक से वसूला 5 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 28 Apr, 2021 07:40 PM

private school imposes classes administration fined manager

कोरोना के चलते शिक्षा विभाग ने विद्यालय में कक्षाएं लगाए जाने पर रोक लगाई हुई है। रोक के बावजूद गाइडलाइन की अवहेलना संचालित करने की शिकायत पर एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय के साथ एक निजी स्कूल में बच्चों की कक्षाएं लगी...

कुल्लू (दिलीप): कोरोना के चलते शिक्षा विभाग ने विद्यालय में कक्षाएं लगाए जाने पर रोक लगाई हुई है। रोक के बावजूद गाइडलाइन की अवहेलना संचालित करने की शिकायत पर एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला मुख्यालय के साथ एक निजी स्कूल में बच्चों की कक्षाएं लगी हुईं पाई गईं। एसडीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्कूल प्रबंधक को 5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

जानकारी के अनुसार विगत दिनों से प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी स्कूल संचालक गाइडलाइन की अवहेलना कर होस्टल में रह रहे बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। एसडीएम ने निरीक्षण के बाद स्कूल प्रबंधक को आदेश दिए गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया जाए तथा जुर्माना राशि तत्काल नायब तहसीलदार को जमा करवाएं। एसडीएम डॉ. अमित गुलेरिया ने बताया कि उनके ध्यान में यह मामला रोजाना आ रहा था।

उन्होंने कहा कि स्कूल, स्थानीय पंचायतों की बात करें तो कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोविड-19 के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इस समय कोरोना की दूसरी बड़ी लहर पूरे देश में फैली हुई है। दिल्ली जैसे राज्यों में लोग बुरी तरह से त्रस्त हैं। ऐसी स्थिति हमारे राज्य हिमाचल में न बने, इसके लिए एहतियाती कदम उठाने अति आवश्यक हैं। इसके तहत टास्क फोर्स के अध्यक्ष तहसीलदार बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस की टीम भी शामिल है, पटवारी भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लोग नियमों का उल्लंघन न करें।

एक निजी स्कूल में रह रहे बच्चों को स्कूल के क्लास रूम में अध्यापकों द्वारा पढ़ाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि बच्चे तो होस्टल में रह सकते हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है लेकिन किसी प्रकार की कक्षाओं का आयोजन नहीं हो सकता है। कक्षाएं वहां पर आयोजित की जा रही थीं, जिसकी उन्हें बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रहीं थी। इसके लिए जिला कुल्लू की टास्क फोर्स ने छापा मारा एक्ट के तहत 5000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।

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