निजी हॉस्टल चलाने वालों को लेनी होगी पुलिस से परमिशन

Edited By Ekta, Updated: 10 Jul, 2018 03:44 PM

private hostel runners have to take permission from the police

शैक्षणिक संस्थानों को रैगिंग रोकने के लिए जिलाधीश शिमला ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिमला के सभी शैक्षणिक संस्थानों को उन्होंने इस संबंध में कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। सोमवार को जिला स्तरीय एंटी रैगिंग मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक...

शिमला (जय): शैक्षणिक संस्थानों को रैगिंग रोकने के लिए जिलाधीश शिमला ने कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिमला के सभी शैक्षणिक संस्थानों को उन्होंने इस संबंध में कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। सोमवार को जिला स्तरीय एंटी रैगिंग मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों व प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों की सख्ती से अनुपालना करने के दिशा-निर्देश जारी किए। 


उन्होंने एंटी रैगिंग निगरानी कमेटियों के गठन, एंटी रैगिंग दस्तों का गठन, छात्रों के उन्मुखीकरण और उन्हें जागरूक करने के लिए विभिन्न कदम उठाने के लिए उपस्थित अधिकारियों को आदेश दिए। इसके साथ ही ऐसी घटना होने पर की जाने वाली कार्रवाई के साथ ही होस्टल, लॉज व शैक्षणिक संस्थान के परिसर के बाहर पेइंग गैस्ट आवास की निगरानी सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधीश ने निर्देश दिए कि शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए निजी छात्रावास चलाने वाले छात्रावास मालिकों को उनका पंजीकरण पुलिस के पास करवाना अनिवार्य होगा, साथ ही इसकी अनुमति संबंधित शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख से भी लेनी होगी।  


एंटी रैगिंग प्रावधानों की बोर्ड पर देनी होगी सूचना
शैक्षणिक संस्थानों में एंटी रैगिंग प्रावधानों, सहायता और मार्गदर्शन के बारे में जानकारी शैक्षणिक संस्थान परिसर में बोर्ड पर प्रमुखता के साथ प्रदर्शित करनी होगी। जिलाधीश ने विभिन्न छात्रावासों में भी एंटी रैगिंग प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने एंटी रैगिंग कमेटी का समयबद्ध गठन सुनिश्चित कर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप एंटी रैगिंग दल व रैगिंग निगरानी सैल द्वारा भी समय-समय पर उचित कदम उठाने पर बल दिया।
 

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