आरोपी की तलाश में गुरदासपुर पहुंची पुलिस ने सुलझाया बड़ा मामला, पढ़ें खबर

Edited By Vijay, Updated: 14 Mar, 2019 04:38 PM

police reach gurdaspur in search of accused solve big case

7 वर्ष पूर्व एक मामले में अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी को पुलिस ने पकडऩे में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस उद्घोषित अपराधी को पंजाब के गुरदासपुर जिला में धर दबोचा है। हालांकि पुलिस इस उद्घोषित अपराधी को किसी और मामले में दबोचने के लिए गई हुई थी...

चम्बा: 7 वर्ष पूर्व एक मामले में अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी को पुलिस ने पकडऩे में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस उद्घोषित अपराधी को पंजाब के गुरदासपुर जिला में धर दबोचा है। हालांकि पुलिस इस उद्घोषित अपराधी को किसी और मामले में दबोचने के लिए गई हुई थी लेकिन जब उसे पकड़ा तो पता चला कि उसे अदालत ने एक अन्य मामले में उद्घोषित अपराधी करार दे रखा है। एस.पी. चम्बा डा. मोनिका ने मामले की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों पुलिस थाना तीसा में एक दंपति ने शेर अली उर्फ शेरू पुत्र जुम्मन निवासी गांव गुवाड़ी, डाकघर चरड़ा, तहसील चुराह, जिला चम्बा के खिलाफ उनकी बेटी को बहला-फुसला कर घर से भगाने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

24 मई, 2012 को तीसा थाना में दर्ज हुआ था मामला

पुलिस के साइबर सैल को जानकारी मिली कि आरोपी गुरदासपुर (पंजाब) में कहीं छुपा हुआ है, जिस पर सैल ने उसे पकडऩे के लिए गुरदासपुर की ओर कूच किया और वहां आरोपी को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी द्वारा भगाई गई लड़की को भी बरामद कर लिया। एस.पी. चम्बा ने बताया कि जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके खिलाफ इससे पूर्व भी पुलिस थाना तीसा में 24 मई, 2012 को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366, 452, 323, 506 व 66/11 के तहत मामला दर्ज है।

गैर-हाजिर रहने पर करार दिया था उद्घोषित अपराधी

जब यह मामला अदालत में पहुंचा था तो वह बार-बार अदालत से गैर-हाजिर रहा था। इस पर अदालत ने उसे उद्घोषित अपराधी करार दे दिया था लेकिन वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था, ऐसे में पुलिस के लिए यह बेहद राहत की बात है कि उसने ऐसे आरोपी को धर दबोचा है जोकि पहले ही एक अन्य मामले में अदालत द्वारा उद्घोषित अपराधी करार दिया गया है। पुलिस आरोपी को आज अदालत में पेश करेगी।

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