मंडी दुष्कर्म मामला : पीड़िता के बयान को पुलिस ने नहीं किया सार्वजनिक, मामले की होगी जांच

Edited By Simpy Khanna, Updated: 09 Sep, 2019 03:08 PM

police did not make the victim s statement

सुंदरनगर पुलिस थाना में दर्ज एक दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान की गोपनियता सार्वजनिक करने के मामले में मंडी पुलिस प्रमुख एसपी मंडी गुरदेव चंद शर्मा ने खंडन किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि दुष्कर्म मामले में सीआरपीसी की धारा 164 में पीड़िता का बयान...

 

सुंदरनगर (नितेश सैनी) : सुंदरनगर पुलिस थाना में दर्ज एक दुष्कर्म मामले में पीड़िता के बयान की गोपनियता सार्वजनिक करने के मामले में मंडी पुलिस प्रमुख एसपी मंडी गुरदेव चंद शर्मा ने खंडन किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि दुष्कर्म मामले में सीआरपीसी की धारा 164 में पीड़िता का बयान उनके द्वारा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि इस बयान की उनके द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि वैसे भी यह कोर्ट का मामला है तो उसमें वह पुष्टि कैसे कर सकते है। जबकि धारा 164 के तहत दर्ज बयान कोर्ट की निगरानी में होते है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में पुलिस का कोई रोल नहीं होता है। उन्होंने कहा कि निजी न्यूज़ एजेंसी द्वारा इस प्रकार से मंडी पुलिस की बिना किसी आधार से पुष्टि डालना जांच का विषय है।

उन्होंने कहा कि इसको लेकर पुलिस द्वारा जांच की जाएगी। बता दें कि पिछले दिनों सुंदरनगर पुलिस थाना में दर्ज एक महिला के साथ दुष्कर्म मामले में सीआरपीसी की धारा 164 का बयान सार्वजनिक हुआ था। इसमें मंडी पुलिस की ओर से पुष्टि भी की गई थी।

वहीं बीते शनिवार को इस पर सेवानिवृत्त एडीएम व वरिष्ठ कानूनी सलाहकार बीआर कौंडल ने आपत्ति जाहिर की थी और इस प्रकार से बयान सार्वजनिक करने पर कार्रवाई की मांग की थी। इसी बयान के सार्वजनिक होने पर जिला मंडी प्रमुख एसपी ने सामने आकर बयान का खंडन किया है। आप को बता दे की निजी न्यूज़ एजेंसी द्वारा एसपी मंडी गुरदेव चंद शर्मा की पुष्टि के साथ पीड़ित महिला के कोर्ट में हुए 164 के बयान को सर्वजनिक किया था।

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