नाबालिग लड़की को लेकर MP भाग गया था आरोपी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 16 Nov, 2019 08:09 PM

police arrested the accused

जिला कांगड़ा के पुलिस थाना इंदौरा के तहत आते एक गांव की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को इंदौरा पुलिस ने लगभग 3 सप्ताह की कड़ी मशक्कत के बाद मध्यप्रदेश के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उक्त नाबालिग लड़की को भी बरामद कर...

इंदौरा (अजीज): जिला कांगड़ा के पुलिस थाना इंदौरा के तहत आते एक गांव की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को इंदौरा पुलिस ने लगभग 3 सप्ताह की कड़ी मशक्कत के बाद मध्यप्रदेश के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उक्त नाबालिग लड़की को भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी पठानकोट (पंजाब) के एक गांव का रहने वाला है।

बताया जा रहा है कि उक्त नाबालिग लड़की अपने घर से अपने किसी रिश्तेदार के घर के लिए निकली थी लेकिन न तो वह वहां पहुंची और न ही घर वापस आई। जब परिजन अपने स्तर पर उसे ढूंढने में नाकाम रहे तो उन्होंने पुलिस थाना इंदौरा में इस बाबत शिकायत पत्र दिया, जिस पर पुलिस लड़की की तलाश में जुट गई और शनिवार को सफलता हासिल कर ली।

मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए अतिरिक्त प्रभारी पुलिस थाना इंदौरा रणजीत सिंह ने बताया कि गायब हुई लड़की के पिता ने 29 अक्तूबर को पुलिस थाना इंदौरा में एक शिकायत पत्र देते हुए बताया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की 26 अक्तूबर से लापता है और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, जिस पर जांच अधिकारी मनजीत सिंह मनकोटिया के नेतृत्व में पुलिस दल गठित कर हर संभावित स्थान पर लड़की को ढूंढने हेतु छापामारी की गई लेकिन उक्त लड़की व उसे कथित रूप से अगवा कर ले गया युवक पुलिस से आंख-मिचौली खेलते रहे व अपनी लोकेशन बदलते रहे।

इस दौरान परिजनों द्वारा जताए गए शक पर उक्त युवक की मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने मध्यप्रदेश के जिला शोपर के पुलिस थाना मानपुरा के अंतर्गत आते एक गांव में दबिश दी व आरोपी रवि कुमार पुत्र नानक सिंह, निवासी गांव ढांगूसरां, तहसील धार कलां, जिला पठानकोट (पंजाब) को उक्त नाबालिग लड़की सहित गिरफ्तार कर इंदौरा थाना पहुंचाया।

एसडीपीओ नूरपुर डॉ. साहिल अरोड़ा न बताया कि लड़की के सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत माननीय अदालत में बयान दर्ज करवाकर उसे परिजनों के हवाले कर दिया है जबकि उक्त आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 363 के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है, जिसे कल अदालत में पेश किया जाएगा।

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