क्लासरूम में बजी फोन की घंटी तो प्रधानाचार्य पर होगी कार्रवाई

Edited By Vijay, Updated: 30 Jun, 2019 10:49 PM

phone bells ring in classroom then will be action on principal

स्कूल-कॉलेजों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर शिक्षा विभाग और सख्त हो गया है। हालांकि विभाग ने पहले ही स्कूल-कॉलेजों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इसके तहत क्लासरूम व शिक्षण संस्थानों के परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा...

शिमला: स्कूल-कॉलेजों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर शिक्षा विभाग और सख्त हो गया है। हालांकि विभाग ने पहले ही स्कूल-कॉलेजों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इसके तहत क्लासरूम व शिक्षण संस्थानों के परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये नियम पहले शिक्षकों पर ही लागू थे लेकिन अब शिक्षा विभाग छात्रों के फोन के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने जा रहा है। इसके तहत छात्र भी क्लासरूम व परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद भी यदि क्लासरूम में फोन की घंटी बजती है तो विभाग मामले पर स्कूल प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करेगा। सूत्रों की मानें तो विभाग ने ये जिम्मेदारी स्कूल प्रधानाचार्यों को सौंपी है। स्कूल-कॉलेज मुखियों को ही ऐसे मामलों पर निगरानी रखने को कहा है।

शिक्षकों को स्टाफ रूम में जमा करवाना होगा अपना फोन

जानकारी के मुताबिक इस दौरान शिक्षकों को सुबह स्टाफ रूम में अपना फोन जमा करवाना होगा। क क्षा में शिक्षक द्वारा मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। कक्षा समाप्त होने के बाद शिक्षक अपना फोन स्टाफ रूम से ले सकता है। इसी के साथ छात्रों के भी कक्षा में फोन सुनने और करने पर रोक रहेगी। उन्हें भी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना होगा, ताकि छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा न आए।

क्या कहते हैं उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक

उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा का कहना है कि स्कूल-कॉलेजों में पहले ही मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। इसके बाद भी यदि शिक्षण संस्थानों में ऐसे मामले सामने आते हैं तो प्रधानाचार्य इन मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों के भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। छात्र व शिक्षक क्लासरू म व परिसर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

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