टैक्स चोरी पर पैट्रोल पंप मालिक को 1.28 करोड़ जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 30 Sep, 2018 05:38 PM

petrol pump owner fined 1 28 crores on tax evasion

राज्य कर एवं आबकारी दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु ने वैट (मूल्य वर्धित कर) की चोरी करने पर शिमला के एक नामी पैट्रोल पंप मालिक को 1.28 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। उस पर पिछले 3 वर्षों में 4 करोड़ रुपए की बिक्री का गोलमाल करने का आरोप है।

सोलन (नरेश): राज्य कर एवं आबकारी दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणु ने वैट (मूल्य वर्धित कर) की चोरी करने पर शिमला के एक नामी पैट्रोल पंप मालिक को 1.28 करोड़ रुपए का जुर्माना किया है। उस पर पिछले 3 वर्षों में 4 करोड़ रुपए की बिक्री का गोलमाल करने का आरोप है। इससे प्रदेश के राजस्व को प्रतिवर्ष 1 से डेढ़ करोड़ रुपए का चूना लगा है। टैक्स चोरी का मामला पकड़े जाने पर पैट्रोल पंप मालिक ने जुर्माने की 1.28 करोड़ रुपए की राशि में से 90 लाख रुपए सरकारी कोष में जमा कर दिए हैं जबकि शेष राशि को जमा करने के लिए 2 महीने का वक्त मांगा गया है।

ऐसे सामने आया मामला
टैक्स चोरी का यह मामला दूसरे राज्यों से आयातित वस्तुओं का विभाग के बैरियर में रखे रिकॉर्ड से पकड़ में आया है। उस रिकार्ड से मिलान करने पर पता चला कि पैट्रोल पंप मालिक ने वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 व वर्ष 2017-18 की पहली छमाही में पैट्रोलियम पदार्थों की करीब 4 करोड़ रुपए की बिक्री का हिसाब ही नहीं दिया। प्रदेश में पैट्रोल पर 26 प्रतिशत तथा डीजल पर 15 प्रतिशत वैट है जो पड़ोसी राज्य पंजाब की तुलना में काफी कम है।

बिक्री का एक बड़ा हिस्सा सेल टर्नओवर से करता रहा गायब
सूत्रों के अनुसार विभाग को सूचना मिली कि शिमला का एक पैट्रोल पंप व्यवसायी टैक्स अदा करने में कथित रुपए से हेराफेरी कर रहा है। यह व्यापारी प्रति वर्ष करोड़ों रुपए के मूल्य का पैट्रोल व डीजल दूसरे राज्यों से आयात कर रहा है और रिकॉर्ड में कम बिक्री दिखा रहा है या यूं कहे कि टैक्स अदा करते एवं रिटर्न भरते समय उक्त व्यवसायी बिक्री का एक बड़ा हिस्सा अपनी सेल टर्नओवर से गायब करता और शेष राशि पर वह समय पर टैक्स जमा कर देता था। जब विभाग ने इन तथ्यों को व्यापारी के सामने रखा तो उसने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बताया कि बहुत से ठेकेदार उधारी पर डीजल-पैट्रोल खरीदते हैं और समय पर पैसों का भुगतान नहीं करते। इसके कारण ही यह चूक हुई है जबकि नियमों के मुताबिक सामान उधार देने या नकदी प्राप्त करने का कर अदायगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

प्रदेश के राजस्व को करीब 1 से डेढ़ करोड़ रुपए का चूना
राज्य आयुक्त राज्यकर एवं आबकारी दक्षिण क्षेत्र परवाणु के संयुक्त आयुक्त डा. सुनील कुमार ने बताया कि टैक्स चोरी का यह मामला पकडऩे में दक्षिणी प्रवर्तन क्षेत्र में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी रुपिन्द्र सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मामले में पैट्रोल पंप मालिक को 1.28 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया है। यह मामला करीब 4 करोड़ रुपए की बिक्री के गोलमाल का है। इससे प्रदेश के राजस्व को करीब 1 से डेढ़ करोड़ रुपए का चूना लगा है। पैट्रोल पंप मालिक ने 1.28 करोड़ रुपए में से 90 लाख रुपए की राशि जमा कर दी है जबकि शेष राशि के लिए 2 महीने का समय मांगा है।

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