हाईकोर्ट में मीरा वालिया की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Edited By Vijay, Updated: 01 Jan, 2020 11:31 PM

petition dismissed on challenging the appointment of meera walia

मीरा वालिया को लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि मीरा वालिया की...

शिमला (ब्यूरो): मीरा वालिया को लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका को प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया कि मीरा वालिया की नियुक्ति करते समय भारतीय संविधान द्वारा पारित किए गए सिद्धांतों का पूर्णतया पालन किया गया है।

न्यायालय ने कहा कि हालांकि मीरा वालिया के खिलाफ  भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी लेकिन शिमला की विशेष अदालत द्वारा उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया गया है और स्पैशल जज द्वारा पारित निर्णय को किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। इन तथ्यों के दृष्टिगत हाईकोर्ट ने पाया कि प्रार्थी उपरोक्त याचिका को लेकर कोर्ट के समक्ष स्पष्ट छवि, स्वच्छ आत्मा व स्वच्छ मन से नहीं आया है।

न्यायालय ने कहा कि हालांकि यह याचिका कॉस्ट के साथ खारिज की जाने योग्य है मगर प्रार्थी को कानून का विद्यार्थी होने व कानून का पालन करने वाला नागरिक पाते हुए उस पर कॉस्ट लगाने के आदेश पारित नहीं किए। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार में वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष पद नियुक्ति के लिए कोई भी मापदंड व दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं।

राज्य सरकार व राज्यपाल को  इन पदों पर नियुक्ति देने हेतु बड़े स्तर पर स्वच्छ निर्णय का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने राज्य सरकार से यह आशा जताई कि वह भविष्य में आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों के पदों पर चयन व नियुक्ति हेतु प्रशासनिक दिशा-निर्देश व मापदंड जारी करेगी जिससे कि मनमाने तरीके से इन पदों पर होने वाली नियुक्ति पर रोक लगे।

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