Edited By kirti, Updated: 05 Mar, 2019 10:22 AM
झंडूता उपमंडल के तहत आने वाली नगर पंचायत तलाई द्वारा अपने नागरिकों को इस वर्ष हाउस टैक्स की बकाया राशि 31 मार्च, 2019 तक जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही पिछले हाउस टैक्स राशि को एकमुश्त जमा करवाने पर 5 प्रतिशत की...
शाहतलाई : झंडूता उपमंडल के तहत आने वाली नगर पंचायत तलाई द्वारा अपने नागरिकों को इस वर्ष हाउस टैक्स की बकाया राशि 31 मार्च, 2019 तक जमा करवाने पर 10 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही पिछले हाउस टैक्स राशि को एकमुश्त जमा करवाने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
नगर पंचायत तलाई अध्यक्ष बलदेव सिंह स्याल व उपाध्यक्ष बृज लाल ने बताया कि तलाई नगर पंचायत के नागरिक 31 मार्च से पहले अपना हाउस टैक्स नगर पंचायत कार्यालय में जमा करवाएं तथा नगर पंचायत द्वारा हाऊस टैक्स में दी जा रही छूट का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में स्थानीय नागरिकों का काफी हाउस टैक्स बकाया है जिसका भुगतान जल्दी किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों के लिए धन की जरूरत होती है। उन्होंने नगर पंचायत द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत घर-घर से कूड़ा उठाने के कार्य में सहयोग करते हुए अपने घर से सारा कूड़ा नगर पंचायत के आने वाले सफाई कर्मचारी को देने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि नगर पंचायत द्वारा घर-घर से कूड़ा उठाने के अभियान में नागरिकों अथवा व्यापारियों से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है लेकिन वो सफाई कर्मचारियों का सहयोग कर घर से सारा कूड़ा उनको दें। उन्होंने कहा कि होटल/गैस्ट हाउस व धर्मशाला मालिक अपने परिसरों के सैप्टिक टैंकों का मलमूत्र बाजार की नालियों में न छोड़ें तथा उनको समय रहते ही खाली करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सैप्टिक टैंक से मलमूत्र बाजार की नालियों में छोडऩे वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।