पॉलीथीन का इस्तेमाल करना 2 दुकानदारों को पड़ा महंगा, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने वसूला जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 03 Nov, 2020 10:58 PM

penalty to shopkeepers

प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल करना 2 दुकानदारों को महंगा पड़ गया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दोनों के चालान कर मौके पर ही 1000 रुपए जुर्माना वसूल किया है, वहीं उन्हें दोबारा पॉलीथीन का प्रयोग न करने की हिदायत दी है।

चम्बा (काकू): प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल करना 2 दुकानदारों को महंगा पड़ गया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने दोनों के चालान कर मौके पर ही 1000 रुपए जुर्माना वसूल किया है, वहीं उन्हें दोबारा पॉलीथीन का प्रयोग न करने की हिदायत दी है। आदेशों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मंगलवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा की अगुवाई में चम्बा शहर के साथ लगते तड़ोली व बालू में दबिश दी। इस दौरान दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 2 दुकानदारों को पॉलीथीन का इस्तेमाल करते पाया। उनसे 196 ग्राम पॉलीथीन पकड़ा।

दोनों दुकानदारों को 500 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए जुर्माना किया। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक अरविंद शर्मा ने बताया कि सरकार ने प्रदेश में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद ये दुकानदार पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे थे। इसके चलते उनके चालान किए गए और जुर्माना वसूला गया। उन्होंने दुकानदारों से अपील की है कि पॉलीथीन का प्रयोग न करें। पॉलीथीन पर्यावरण के लिए घातक है।

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