जुर्माना राशि वसूलने को बदलेंगे नियम, एकमुश्त भुगतान करने पर दी जा सकती है छूट

Edited By Ekta, Updated: 27 Jun, 2018 09:02 AM

penalty amount to recover to rule will change

राज्य सरकार अवैध खनन जुर्माना राशि वसूलने के लिए नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकार जुर्माने का एकमुश्त भुगतान करने पर उसमें छूट दी जा सकती है। मौजूदा समय में सरकार को स्टोन क्रशरों से करोड़ों रुपए की वसूली करनी है। राशि अधिक...

शिमला (कुलदीप): राज्य सरकार अवैध खनन जुर्माना राशि वसूलने के लिए नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकार जुर्माने का एकमुश्त भुगतान करने पर उसमें छूट दी जा सकती है। मौजूदा समय में सरकार को स्टोन क्रशरों से करोड़ों रुपए की वसूली करनी है। राशि अधिक होने और नियमों के कड़े होने से कई मामले कोर्ट में भी लंबित हैं। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में नियमों का उल्लंघन करने पर 2,50,000 रुपए तक जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। यानि 1 हैक्टेयर क्षेत्र में यह जुर्माना 50 हजार रुपए तक होगा। इस तरह 5 क्षेत्र में जुर्माने की राशि 5 गुणा अधिक बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। 


प्रदेश में बढ़ती अवैध खनन की घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि यह मामला विधानसभा में उठ चुका है। इसमें विधायकों ने तर्क दिया है कि खनन के चलते प्रदेश में पेयजल स्रोत सूख रहे हैं और पर्यावरण को भी नुक्सान पहुंच रहा है। सरकार ने सत्ता में आते ही अवैध खनन पर नुकेल कसनी शुरू कर दी और उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने इसके लिए कड़े निर्देश जारी किए। इसके तहत अवैध तौर पर चल रहे कुछ स्टोन क्रशर सील भी किए गए। सरकार ने अंतर्राजीय सीमा पर नदी, नालों एवं खड्डों से होकर गुजरने वाले अनधिकृत रास्तों पर नजर रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए डी.सी. के स्तर पर तिमाही आधार पर समीक्षा भी की जा रही है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि अवैध खनन पर सरकार सख्त है। सरकार जुर्माना राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर रियायत देने पर विचार कर रही है, जिसके लिए नियम बनाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अवैध खनन पर किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। 


अवैध खनन के कारण बंद हुए स्टोन क्रशर
राज्य में अवैध खनन गतिविधियों के चलते 27 स्टोन क्रशरों को बंद किया गया है। इसमें मंडी जिला से संबंध रखने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता के निकट संबंधी का स्टोन क्रशर भी शामिल है, जिससे करीब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जाना है। राज्य सरकार ने करीब 120 स्टोन क्रशर मालिकों को नोटिस थमाए हैं, जिनसे करोड़ों रुपए की जुर्माना वसूली करनी है। 

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