पवन काजल नामांकन मामला: कार्रवाई शुरू, मंडलायुक्त ने अधिकारियों के बयान किए कलमबद्ध

Edited By Ekta, Updated: 07 May, 2019 10:44 AM

pawan kajal nomination case

कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के नामांकन पत्र दायर करने के दौरान जलपान करवाने व आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर सोमवार को संबंधित अधिकारियों के बयान कलमबद्ध किए। सूत्रों के अनुसार जिन संबंधित अधिकारियों के...

धर्मशाला (नरेश): कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल के नामांकन पत्र दायर करने के दौरान जलपान करवाने व आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर सोमवार को संबंधित अधिकारियों के बयान कलमबद्ध किए। सूत्रों के अनुसार जिन संबंधित अधिकारियों के नाम इस मामले से संबंधित पाए गए, उन सभी अधिकारियां व कर्मचारी ने मंडलायुक्त मंडी विकास लाबरू के समक्ष हाजिर हुए। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में हुई प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को अपना पक्ष रखने वाले संबंधित डी.एस.पी. पहले दिए हुए लिखित जवाब पर स्टैंड बनाए हुए हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी के स्टाफ से भी जलपान मामले में बारी-बारी पूछताछ की गई, जिसमें कि आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बावजूद किसके आदेश पर पार्टी प्रतिनिधियों को जलपान दिया गया। साथ ही पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से भी उनका पक्ष जाना गया कि धारा 144 लागू होने के बावजूद किस व्यक्ति के निर्देशों पर इतने व्यक्तियों को निर्वाचन अधिकारी के बाहर तक पहुंचने दिया गया। इसके बाद ही इस मामले में पूरी रिपोर्ट शिमला स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजी जाएगी, जबकि फाइनल रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी। वहीं शाम करीब साढ़े 4 बजे जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार सर्किट हाऊस पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद वे सीधा मंडलीय आयुक्त के कमरे में पहुंचे और अपने बयान कलमबद्ध करवाने के बाद करीब आधे घंटे के बाद वहां से चले गए।

प्रत्याशी को नोटिस, 24 घंटे में देना होगा जवाब

उधर चुनाव आयोग ने शिमला संसदीय क्षेत्र से आल इंडिया फॉरवर्ड ब्लाक के प्रत्याशी मनोज रघुवंशी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। इसके कारण उनकी परेशानी बढ़ गई है। रघुवंशी ने चुनाव आयोग की अनुमति के बिना ही सोलन में अपना चुनावी कार्यालय खोल दिया। यही नहीं जिला न्यायालय के समीप एक निजी भवन की दीवार में उनके नाम पर प्रकाशित अपील में प्रिंटर व पब्लिशर का नाम ही प्रकाशित नहीं है, जो धारा 127 ए ऑफ द रिप्रैजैंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का उल्लंघन है। सहायक निर्वाचन अधिकारी सोलन रोहित राठौर ने बताया कि उन्हें 24 घंटे के अंदर इसका जवाब देना होगा।

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