Edited By kirti, Updated: 08 Sep, 2019 01:18 PM
उपमंडल पांवटा साहिब की अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 45 चालकों को एक दिन अदालत में खड़े रहने की सजा सुनाई है तथा 2,30,600 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। पांवटा साहिब में ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर कोर्ट व पुलिस लगातार संवेदनशीलता के साथ काम कर...
पांवटा साहिब (संजय): उपमंडल पांवटा साहिब की अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 45 चालकों को एक दिन अदालत में खड़े रहने की सजा सुनाई है तथा 2,30,600 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। पांवटा साहिब में ड्रंक एंड ड्राइव को लेकर कोर्ट व पुलिस लगातार संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को ए.सी.जे.एम. विजय लक्ष्मी कोर्ट नंबर-1 ने 55 चालानों के 83,700 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूल किए। इस दौरान 9 चालकों को ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में एक दिन की अदालत में खड़े रहने की सजा भी सुनाई गई। कोर्ट नंबर-2 ए.सी.जे.एम. विशाल की अदालत में 72 चालान पेश किए, जिनमें 1,46,900 रुपए जुर्माना वसूला गया।
जबकि 36 चालकों में एक दिन अदालत में खड़े रखने की सजा सुनाई गई। पांवटा साहिब के सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि शनिवार को दोनों अदालतों में 127 ड्रंक एंड ड्राइव के चालान पेश किए गए, जिनसे 2,30,600 रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया। इसके अलावा 45 चालकों को ड्रंक एंड ड्राइव मामले में एक दिन अदालत में खड़े रहने की सजा भी सुनाई गई।