पंचायत प्रधान पर गिरी निलंबन की गाज, जानिए क्या है वजह

Edited By Vijay, Updated: 17 Aug, 2018 03:20 PM

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विकास खंड पांवटा साहिब की पंचायत प्रधान को डी.सी. सिरमौर ने अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा पंचायत सचिव को उसके कब्जे में चल-अचल सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेने के आदेश जारी किए हैं।

पांवटा साहिब: विकास खंड पांवटा साहिब की पंचायत प्रधान को डी.सी. सिरमौर ने अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा पंचायत सचिव को उसके कब्जे में चल-अचल सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि विकास खंड पांवटा की शरली-मानपुर पंचायत प्रधान जंगलो देवी के खिलाफ  28 जुलाई, 2017 को पंचायत के पूर्व प्रधान जगत सिंह ने डी.सी. को अनियमितताओं को लेकर शिकायत सौंपी थी। इसकी जांच खंड विकास अधिकारी पांवटा साहिब द्वारा की गई।

बिना परामर्श के तोड़ दी आंगनबाड़ी भवन की छत
3 मई, 2018 की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पंचायत में आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है वह सही हालत में था लेकिन पंचायत प्रधान ने भवन की छत बिना किसी तकनीकी परामर्श के तोड़ कर 1,22,515 रुपए की राशि खर्च कर दी। 24 मई, 2018 को पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। 19 जून, 2018 को पंचायत प्रधान का जवाब हासिल हुआ लेकिन पंचायत प्रधान का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसी के आधार पर डी.सी. ललित जैन ने उक्त पंचायत प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की पुष्टि जिला पंचायत अधिकारी एम.एस. नेगी ने की। 

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