Solar Light Scam में पंचायत प्रधान दोषी करार, DC मंडी ने खारिज की अपील

Edited By Vijay, Updated: 05 Oct, 2019 11:35 PM

panchayat head guilty in solar light scam

बल्ह विकास खंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत बरस्वाण की प्रधान को सोलर लाइट घोटाले में डीसी की अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। डीसी मंडी ने प्रधान की अपील को खारिज करते हुए उन्हें दोषी माना है और उनका निलंबन बरकरार रखा है।

रिवालसर: बल्ह विकास खंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत बरस्वाण की प्रधान को सोलर लाइट घोटाले में डीसी की अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। डीसी मंडी ने प्रधान की अपील को खारिज करते हुए उन्हें दोषी माना है और उनका निलंबन बरकरार रखा है। इससे पहले पंचायत प्रधान निर्मला देवी को बीते 22 जून को जिला पंचायत अधिकारी ने धारा 145 (1) (3) पंचायती राज अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोलर लाइट खरीद-फरोख्त मामले में दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया था, जिस पर पंचायत प्रधान ने पंचायत अधिकारी के आदेशों को डीसी कार्यालय मंडी में चुनौती दी थी। करीब 4 महीने चली सुनवाई के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने प्रधान को दोषी ठहराते हुए उनके निलंबन को जायज करार दिया है।

बता दें कि पंचायत प्रधान निर्मला देवी द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके सरकारी एजैंसी से सोलर लाइट न खरीदकर सरकारी नियमों के विपरीत खुले बाजार से खरीद-फरोख्त कर लाइटों का वितरण कर दिया था। पंचायत के एक स्थानीय व्यक्ति कर्म सिंह ने इस मामले को उजागर करते हुए खंड विकास अधिकारी बल्ह से इसकी शिकायत की थी, जिस पर जांच के दौरान खरीद-फरोख्त में बड़ी अनियमितता पाई गई थी। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!