Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Jun, 2017 12:11 AM
हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिहं की वर्ष 2009-2010 की आयकर रिटर्न को पुन: असैसमैंट करने के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई....
शिमला: हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिहं की वर्ष 2009-2010 की आयकर रिटर्न को पुन: असैसमैंट करने के इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए टल गई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान वीरभद्र सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी. चिदम्बरम ने पैरवी की जबकि आयकर विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुठियाला ने अपना पक्ष रखा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के 8 दिसम्बर, 2016 के आदेशों के खिलाफ अपील दायर कर उनकी आयकर रिटर्न की पुन: असैसमैंट पर रोक लगाने की गुहार लगाई है।