Edited By Ekta, Updated: 30 Oct, 2018 09:01 AM
देश उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक जेल को प्रत्येक जिला के सत्र न्यायाधीशों व जिला आयुक्तों के साथ मिलकर संबंधित जेलों का निरीक्षण करने तथा सजा काट रहे कैदियों की रहन-सहन संबंधी स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट के माध्यम से बयान करने के आदेश दिए...
शिमला (मनोहर): प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक जेल को प्रत्येक जिला के सत्र न्यायाधीशों व जिला आयुक्तों के साथ मिलकर संबंधित जेलों का निरीक्षण करने तथा सजा काट रहे कैदियों की रहन-सहन संबंधी स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट के माध्यम से बयान करने के आदेश दिए हैं। यह निरीक्षण 6 सप्ताह के भीतर करने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने जेल वाइज विस्तृत रिपोर्ट, जेलों की आंतरिक स्थिति को दुरुस्त करने बाबत उठाए जाने वाले सुझावों सहित दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं।
न्यायालय ने पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक जेल को प्रदेश की सभी जेलों का दौरा करने व विस्तृत रिपोर्ट जेल वाइज दाखिल करने के आदेश जारी किए थे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जेल में सजा काट रहे कैदियों के उपचार, उन्हें अच्छा भोजन मुहैया करवाने बाबत उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली एक्शन टेकन रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष दाखिल करने को कहा था। न्यायालय ने यह आदेश जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात पारित किए।