Edited By Vijay, Updated: 16 Sep, 2020 05:35 PM
हिमाचल सरकार ने 176 दिन के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए निर्णय के बाद बुधवार को राज्य सरकार के राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन सैल ने डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट के तहत अधिसूचना जारी कर दी...
शिमला (देवेंद्र): हिमाचल सरकार ने 176 दिन के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हुए निर्णय के बाद बुधवार को राज्य सरकार के राजस्व विभाग व आपदा प्रबंधन सैल ने डिजास्टर मैनेजमैंट एक्ट के तहत अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक अब राज्य के भीतर व बाहर लोगों की आवाजाही और सामान लाने व ले जाने पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। आवाजाही के लिए लोगों को पंजीकरण करवाने और ई-पास लेने की भी जरूरत नहीं होगी। यानि राज्य में अब 24 मार्च से पहले वाली स्थिति बहाल कर दी गई है। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना का खतरा अभी बना हुआ है। इसे देखते हुए स्पष्ट किया गया कि राज्य के भीतर बस सेवाएंपरिवहन विभाग द्वारा जारी एसओपी के तहत ही चलाई जाएंगी। फिलहाल राज्य से बाहर हिमाचल न तो अपनी बसेंभेजेगा और न ही दूसरे राज्यों की बसें अभी हिमाचल आएंगी।
एसओपी के तहत ऑप्रेट होंगी धार्मिक स्थल, होटल व परिवहन जैसी सेवाएं
सूबे के धार्मिक स्थल, होटल व परिवहन जैसी सेवाएं संबंधित विभागों द्वारा जारी एसओपी के तहत ही ऑप्रेट की जाएंगी। इन एसओपी का सभी को पालन करना होगा। सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के प्रोटोकॉल का लोगों को अभी भी ध्यान रखना होगा क्योंकि प्रदेश में कोरोना के कम्यूनिटी स्प्रैड का दौर शुरू हो गया है।
पर्यटन कारोबार के पटरी पर लौटने की बंधी आस
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीते 31 अगस्त के निर्देशों में हिमाचल सहित सभी प्रदेशों को आवाजाही पर लगी रोक हटाने के निर्देश दिए थे। तब राज्य सरकार ने हिमाचल के बॉर्डर पर पंजीकरण जारी रखने का फैसला लिया था। अब इस तरह की बंदिशें हटने के बाद पर्यटन कारोबार के पटरी पर लौटने की आस बंध गई है। कोविड-19 के कारण पर्यटन उद्योग को ही सबसे ज्यादा नुक्सान हुआ है।
स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार होगा क्वारंटाइन
अब तक बाहरी राज्यों खासकर कंटेनमैंट जोन से आने वाले लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा था लेकिन प्रदेश की सीमाएं खुलने के बाद अब यह संभव नहीं हो पाएगा। सरकार और स्थानीय प्रशासन के पास बाहर से आने-जाने वालों की जानकारी भी नहीं होगी। इसलिए अब क्वारंटाइन स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार ही किया जाएगा।