चैक बाऊंस के दोषी को एक साल की कैद, 2.75 लाख रुपए जुर्माना

Edited By Vijay, Updated: 06 Jan, 2019 10:50 PM

one year imprisonment convicted of cheque bounce

सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन एक चैक बाऊंस मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर की अदालत ने चैक बाऊंस का मामला सिद्ध होने पर आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास...

सुंदरनगर (नितेश): सुंदरनगर न्यायालय में विचाराधीन एक चैक बाऊंस मामले में कारावास के साथ-साथ हर्जाना भी देने का फैसला सुनाया गया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 सुंदरनगर की अदालत ने चैक बाऊंस का मामला सिद्ध होने पर आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास व शिकायतकर्ता को हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। शिकायतकर्ता विजय कुमार पुत्र छोटू राम निवासी व डाकघर भोजपुर, तहसील सुंदरनगर, जिला मंडी ने अधिवक्ता हुसन लाल शर्मा के माध्यम से दोषी मैसर्ज तासू इंजीनियरिंग के प्रोप्राइटर तजिंदर कुमार गुप्ता निवासी व डाकघर रती, तहसील बल्ह, जिला मंडी के खिलाफ चैक बाऊंस होने पर अदालत में मुकद्दमा दर्ज करवाया था।

खाते में पैसे न होने पर बाऊंस हुआ चैक

अधिवक्ता हुसन लाल शर्मा ने जानकारी देते हुए  कहा कि दोषी का शिकायतकर्ता से 2.50 लाख रुपए का लेन-देन था। दोषी ने उपरोक्त राशि के भुगतान के लिए शिकायतकर्ता को 2 एक चैक दिया था। जब शिकायकर्ता ने चैक बैंक में लगाया तो खाते में पैसे न होने कारणर बाऊंस हो गया। वहीं दोषी केस के दौरान भी शिकायतकर्ता को पैसे का भुगतान करने में असफल रहा, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को एक वर्ष का साधारण कारावास व 2.75 लाख रुपए हर्जाना देने की सजा सुनाई।

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