बिना मान्यता चल रहे नूरपुर के एक स्कूल को एक लाख जुर्माना

Edited By Ekta, Updated: 30 Jan, 2019 12:33 PM

one school in nurpur running without recognition gets one lakh fine

शिक्षा विभाग ने काफी लम्बे समय से बिना मान्यता के चल रहे स्कूल को लगभग एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि उक्त स्कूल प्रबंधक ने जुर्माना अदा किया है। जानकारी के अनुसार नूरपुर का एक प्राईवेट स्कूल लगभग 13 साल से बिना मान्यता के चल रहा था, जिस...

धर्मशाला (नवीन): शिक्षा विभाग ने काफी लम्बे समय से बिना मान्यता के चल रहे स्कूल को लगभग एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हालांकि उक्त स्कूल प्रबंधक ने जुर्माना अदा किया है। जानकारी के अनुसार नूरपुर का एक प्राईवेट स्कूल लगभग 13 साल से बिना मान्यता के चल रहा था, जिस पर शिक्षा विभाग ने उसे एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। उल्लेखनीय है कि विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिए मान्यता प्रक्रिया संबंधी शैड्यूल जारी कर दिया गया है। 

इस संदर्भ में जिला के सभी निजी प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधकों/मुख्याध्यापकों/प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, उन्हें नई मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा और बाकी निजी शिक्षण संस्थानों में पहली से 8वीं कक्षा के लिए मान्यता के लिए आवेदन 15 फरवरी तक शिक्षा खंडों के अनुसार निर्धारित दिनांक को ही आवेदन कर सकते हैं। 

5वीं कक्षा तक के सभी निजी प्राथमिक विद्यालयों को अपने आवेदन संबंधित खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में तथा पहली से 8वीं कक्षा वाले सभी पाठशालों को अपने आवेदन जमा करवाने होंगे। प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक दीपक किनायत का कहना है कि नूरपुर का एक प्राइवेट स्कूल लगभग 13 साल से बिना मान्यता के चल रहा था, जिस पर लगभग एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। संबंधित स्कूल प्रबंधक ने जुर्माना अदा कर दिया है, वहीं शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिए मान्यता प्रक्रिया संबंधी शैड्यूल जारी कर दिया गया है।

 

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