Edited By Vijay, Updated: 25 Oct, 2019 10:44 PM
जिला चम्बा पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-39 (1) के तहत पुलिस थाना सदर चम्बा में अवैध शराब की खेप पकडऩे का मामला दर्ज किया गया है। एसपी चम्बा डॉ. मोनिका ने बताया कि शुक्रवार को जब पुलिस चौकी सुल्तानपुर का पुलिस दल गश्त पर था तो...
चम्बा (विनोद): जिला चम्बा पुलिस द्वारा हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा-39 (1) के तहत पुलिस थाना सदर चम्बा में अवैध शराब की खेप पकड़ने का मामला दर्ज किया गया है। एसपी चम्बा डॉ. मोनिका ने बताया कि शुक्रवार को जब पुलिस चौकी सुल्तानपुर का पुलिस दल गश्त पर था तो उसे गुप्त सूचना मिली कि सुनील कुमार पुत्र कुसुम निवासी ओबड़ी जिला चम्बा अपने घर पर बिना परमिट के अवैध शराब बेचता है। सूचना मिलने पर पुलिस चौकी सुल्तानपुर की टीम ने सुनील कुमार के घर पर दबिश दी तो घर की तलाशी के दौरान घर के अंदर रखीं 24 बोतलें अंग्रेजी तो 12 बोतलें देसी शराब तथा एक पेटी बीयर की बरामद की।
गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा किया
पुलिस ने मौके पर जब उक्त व्यक्ति को इस शराब से संबंधित सरकारी दस्तावेज दिखाने के लिए कहा तो वह ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। परिणामस्वरूप पुलिस ने उक्त शराब को कब्जे में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे मौके पर ही गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया।