Edited By Jinesh Kumar, Updated: 06 Nov, 2020 01:49 PM
नवगठित नगर निगम के वार्ड सीमांकन को लेकर लगभग एक दर्जन आपत्तियां प्रशासन के समक्ष पहुंची हैं। 5 नवम्बर आपत्ति दर्ज करवाने का अंतिम दिन था। ऐसे में अब इन आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी तथा इस पर अंतिम निर्णय उपायुक्त कांगड़ा द्वारा लिया जाएगा। नगर...
पालमपुर (भृगु): नवगठित नगर निगम के वार्ड सीमांकन को लेकर लगभग एक दर्जन आपत्तियां प्रशासन के समक्ष पहुंची हैं। 5 नवम्बर आपत्ति दर्ज करवाने का अंतिम दिन था। ऐसे में अब इन आपत्तियों की समीक्षा की जाएगी तथा इस पर अंतिम निर्णय उपायुक्त कांगड़ा द्वारा लिया जाएगा। नगर निगम के वार्ड सीमांकन को लेकर ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में कुल 15 वार्ड नगर निगम के दायरे में निर्धारित किए गए हैं। इस हेतु पालमपुर प्रशासन द्वारा नवगठित वार्डों की हदबंदी की गई है। इसी हदबंदी को लेकर ही आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किए गए थे। प्रशासन के पास 11 विभिन्न स्थानों से आपत्तियां तथा सुझाव पहुंचे हैं। आपत्तियां तथा सुझाव को लेकर पालमपुर प्रशासन द्वारा तहसीलदार पालमपुर के नेतृत्व में एक सब कमेटी का गठन किया गया है जो सारी आपत्तियां तथा सुझाव की समीक्षा करेगी। जिसके पश्चात इन्हें उपायुक्त कांगड़ा को अग्रेषित कर दिया जाएगा।
उपायुक्त कांगड़ा के निर्णय के विरोध में 14 दिन तक डिविजनल कमिश्नर के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी अपील का निपटारा होने के बाद इस संदर्भ में अंतिम आदेश जारी किए जाने का प्रावधान रहेगा। नवगठित नगर निगम के नए वार्डों को लेकर आरक्षण रोस्टर 25 नवम्बर को निर्धारित किया जाएगा। जिसके बाद ही नवगठित नगर निगम के चुनाव को लेकर सरगर्मियां आरंभ होगी। नगर निगम के चुनाव जनवरी 2021 में प्रस्तावित हैं। उपमंडलाधिकारी नागरिक पालमपुर धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि प्रशासन के पास वार्डों की हदबंदी को लेकर 11 आपत्तियां तथा सुझाव पहुंचे हैं। जिन की समीक्षा की जा रही है तथा इन्हें अंतिम निर्णय के लिए उपायुक्त कांगड़ा को अग्रेषित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को वार्डों को लेकर आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया जाएगा।