Edited By Punjab Kesari, Updated: 10 Jan, 2018 05:13 PM
हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए बुधवार को नूरपुर के चौगान में स्थित अवैध मस्जिद को गिरा दिया गया है। मस्जिद गिराने की कार्रवाई नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी आरएस वर्मा की देखरेख में की गई। वर्मा ने बताया कि इस मस्जिद को गिराने के आदेश हाईकोर्ट...
नूरपुर (भूषण): हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए बुधवार को नूरपुर के चौगान में स्थित अवैध मस्जिद को गिरा दिया गया है। मस्जिद गिराने की कार्रवाई नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी आरएस वर्मा की देखरेख में की गई। वर्मा ने बताया कि इस मस्जिद को गिराने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश थे पहले नक्शा पास करवाया जाए उसके बाद ही कोई निर्माण किया जाए, इसी के चलते यह कार्रवाई हुई है।
जाहिर है कि नूरपुर मस्जिद कांड को लेकर चल रहे विवाद में दो दिन पहले नगर परिषद हाल में नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने पार्षदों के साथ बैठक की थी, जिस बैठक में हाईकोर्ट के आदेशों को पूरा करने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मस्जिद निर्माण कर रहे लोगों को निर्माण कार्य हटाने और गिराने का 2 दिन का टाइम दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की। जिस कारण आज खुद उन्हें इस कार्रवाई को अंजाम देना पड़ा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार इस भूमि पर बनी दुकानों को भी प्रशासन द्वारा गिराया गया था। दुकानों को हटाने को लेकर स्थानीय लोगों की एसडीएम के साथ तीखी बहसबाजी हुई थी।