अब नहीं होगी सरकारी योजनाओं से छेड़छाड़, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Edited By Vijay, Updated: 19 Aug, 2018 10:05 PM

now will not be tampered with government schemes new guideline issued

हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने सरकारी योजनाओं में छेड़छाड़ संबंधी मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले आवासों हेतु नई गाइडलाइन जारी कर दी है।

डाडासीबा: हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने सरकारी योजनाओं में छेड़छाड़ संबंधी मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले आवासों हेतु नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राकेश कंवर ने योजना का नया स्वरूप जारी कर दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में प्राकृतिक आपदाओं और क्षतिग्रस्त आवासों के पुनॢनर्माण हेतु बजट प्रावधान करने की घोषणा की थी। प्रदेश के अंदर यह योजना 2016-17 में शुरू हुई थी लेकिन स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण निर्धन परिवार मिलने वाले लाभ से वंचित थे। इस योजना के अंतर्गत जहां सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को आवास सुविधा देने का प्रावधान हुआ है, वहीं यह योजना उन परिवारों पर भी लागू होगी जोकि बी.पी.एल. श्रेणी के दायरे में नहीं आते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना की पद्धति पर दिया जाएगा अनुदान
निर्धन परिवारों के लिए गृह निर्माण अनुदान प्रधानमंत्री आवास योजना की पद्धति पर दिया जाएगा। ऐसे परिवार जोकि प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी इस योजना में अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। योजना की खास बात यह है कि आवास के लिए अनुदान महिला के नाम पर ही स्वीकृत होगा यदि परिवार के अंदर महिला नहीं है तो ऐसे मामलों में पुरुष के नाम पर भी अनुदान दिया जा सकेगा। मकान का क्षेत्रफल कम से कम 25 वर्ग मीटर निर्धारित कर दिया गया है।

लाभार्थी को स्वयं करना होग आवास का निर्माण
आवास का निर्माण लाभार्थी को स्वयं करना होगा। यदि कोई परिवार निर्माण कार्य करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में आवास निर्माण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा गाइडलाइन के अनुसार करवाया जा सकेगा लेकिन मकान का कोई अनिवार्य डिजाइन नहीं होगा, परंतु बनने वाला मकान स्थानीय जलवायु तथा परिस्थितियों के अनुकूल होना लाजिमी है। मकान की छत पर जाने के लिए सीढिय़ों का प्रावधान अनिवार्य रूप से हुआ है। लाभार्थियों के चयन के लिए ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है। ग्राम सभा प्राथमिकता सूची में शारीरिक व मानसिक रूप से विक्षिप्त परिवारों के अलावा सशस्त्र कार्यवाही में मारे गए कर्मियों की विधवाओं, कुष्ठ व कैंसर से पीड़ित सदस्य के परिवारों के साथ-साथ एच.आई.वी. से संक्रमित व्यक्तियों का भी चयन कर सकती है।

3 किस्तों में मिलेगी राशि
आवास निर्माण की प्रथम किस्त 65000, द्वितीय किस्त 35000 जबकि तृतीय किस्त 30000 मकान का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर वितरित की जाएगी। आवास के लिए नकद राशि प्रदान नहीं की जाएगी यह राशि आर.टी.जी.एस. या एन.आई.एफ.टी. के माध्यम से ही लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होगी। इसके साथ-साथ मनरेगा के अंतर्गत 95 कार्य दिवसों का लाभ भी लाभार्थी को दिया जा सकेगा लेकिन लाभार्थी की भागीदारी भी इसमें आवश्यक होगी। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत मकान में बिजली कनैक्शन दिए जाने का प्रावधान हुआ है।

आपदाग्रस्त परिवार को मिलेंगे 2 लाख
कुल बजट का 5 प्रतिशत आपदा से ग्रस्त परिवारों के लिए सरकार के पास हर समय सुरक्षित रहेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि आपदाग्रस्त परिवार को 2 लाख प्रति इकाई यानि प्रति आवास की दर से प्रदान किए जाएंगे। ऐसे परिवारों की सूचना ग्राम पंचायत को 1 सप्ताह के भीतर संबंधित एस.डी.एम. को देनी होगी। यदि पंचायत ऐसा करने में असमर्थ रहती है तो संबंधित बी.डी.ओ. स्वयं मामले की जांच करेगा और अपने स्तर पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकृत होगा।

अनावश्यक देरी पर ग्राम पंचायत के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान
अनावश्यक देरी पर ग्राम पंचायत के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का भी प्रावधान इस योजना में कर दिया गया है। आवास निर्माण के लिए राशि स्वीकृत होने के उपरांत 2 चरणों में फोटोग्राफी करवाई जाएगी और जियो टैङ्क्षगग भी अनिवार्य बना दी गई है। प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन से उन परिवारों को आवास मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है जिनके मकान बरसात या प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

योजनाओं में छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी : कंवर
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री विरेंद्र कंवर ने जारी अधिसूचना की पुष्टि करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त परिवारों को भी मकान निर्माण के लिए राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। सरकारी मदद निर्धन परिवार को ही मिले इसके लिए भी जांच पड़ताल आवश्यक बना दी गई है। सरकार योजनाओं में छेड़खानी किसी भी सूरत में सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले मकान का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना की पद्धति पर किया जाएगा। इस संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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