अब बालीचौकी बाजार में होगी ‘वन-वे’ ट्रैफिक व्यवस्था, अधिसूचना जारी

Edited By Rajneesh Himalian, Updated: 31 Dec, 2020 12:20 PM

now one way traffic arrangement will be done in balichowki market

मंडी जिला के गोहर उपमंडल के तहत आने वाले बालीचौकी बाजार में ‘वन-वे’ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जारी प्रारूप अधिसूचना को अब अंतिम रूप दे दिया गया है।

मंडी : मंडी जिला के गोहर उपमंडल के तहत आने वाले बालीचौकी बाजार में ‘वन-वे’ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जारी प्रारूप अधिसूचना को अब अंतिम रूप दे दिया गया है। बाजार में सड़क पर लगने वाले लंबे जाम से राहत दिलाने, यातायात का सुगम प्रवाह सुनिश्चित बनाने और लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। यह जानकारी जिला दंडाधिकारी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने दी।
बता दें, जिलादंडाधिकारी ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रारूप अधिसूचना जारी कर बालीचौकी बाजार में ‘वन-वे’ ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोगों से आपत्तियां मांगी थीं। तय समय में लोगों की ओर से कोई आपत्ति न मिलने पर अब इस प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया गया है।
अधिसूचना के मुताबिक बंजार से बालीचौकी-कुल्लू-मंडी की ओर आने वाले वाहन मुख्य सड़क वाया पुलिस पोस्ट होते हुए जा सकेंगे। थाटा और पंजाई जाने वाले वाहन मुख्य सड़क से जा सकेंगे। वहीं, बंजार की ओर जाने वाले वाहन सब्जी मंडी, मुख्य बाजार बालीचौकी से होकर जा सकेंगे। यह आदेश आपातकालीन वाहनों व दुपहिया वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे।

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