नगरोटा के मैरिज पैलेस को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नोटिस

Edited By Rajneesh Himalian, Updated: 14 Apr, 2021 12:36 PM

notice of pollution control board to marriage palace in nagrota

प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नाले में गंदगी फैलाने पर एक मैरिज पैलेस पर कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा है।

धर्मशाला (कर्मपाल): प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नाले में गंदगी फैलाने पर एक मैरिज पैलेस पर कार्रवाई करते हुए नोटिस भेजा है। इस नोटिस का जवाब मैरिज पैलेस के संचालक को 7 दिन में देना होगा। जानकारी के अनुसार तहसील नगरोटा बगवां के एक मैरिज पैलेस के पीछे नाला है जिसमें उक्त मैरिज पैलेस द्वारा गदंगी फैलाई जा रही थी। इसकी शिकायत बीएमओ तियारा डा. संजय भारद्वाज ने प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से की थी।
उन्होंने ई-मेल के माध्यम से प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को इस बारे सूचित किया था। उन्होंने अपनी शिकायत के साथ नाले में फैलाई जा रही गदंगी के फोटो भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भेजे थे। जानकारी के अनुसार उक्त मैरिज पैलेस द्वारा प्लास्टिक कचरे व बचे खाने को नाले में फैंका जा रहा था। साथ ही किचन व बाथरूम आदि के गंदे पानी का रुख भी नाले की ओर ही किया गया है। इससे नाले का पानी प्रदूषित हो रहा है। वहीं प्लास्टिक कूड़े सहित अन्य कचरे को नाले में फैंककर जलाया जा रहा था।
प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उक्त मैरिज पैलेस को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही इसका जवाब एक सप्ताह में मांगा है। बीएमओ तियारा डा. संजय भारद्वाज का कहना है कि नगरोटा के एक मैरिज पैलेस द्वारा साथ लगते नाले में गंदगी डाली जा रही थी। इसकी शिकायत पॉल्यूशन बोर्ड से की थी, जिस पर पॉल्यूशन बोर्ड ने उक्त मैरिज मैलेज संचालक को नोटिस भेजकर इस संबंध में जल्द जवाब मांगा है।
लाईसैंस न लेने पर होगा जुर्माना या कैद
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उक्त मैरिज पैलेस संचालक को भूल सुधारने का मौका दिया है। साथ ही वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एक्ट के तहत लाईसैंस लेने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार यदि मैरिज पैलेस संचालक द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उसे 10000 रुपए तक का जुर्माना व जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

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