House Tax जमा न करवाने पर 51 को नोटिस जारी, 228 के आवेदन रद्द

Edited By Vijay, Updated: 03 Aug, 2018 09:15 PM

notice issued to 51 on house tax canceled application of 228

नगर परिषद बिलासपुर ने तय सीमा में हाऊस टैक्स जमा नहीं करवाने पर शहर के 51 मकान मालिकों व उद्योग प्रबंधकों को नोटिस भेज दिए हैं।

बिलासपुर: नगर परिषद बिलासपुर ने तय सीमा में हाऊस टैक्स जमा नहीं करवाने पर शहर के 51 मकान मालिकों व उद्योग प्रबंधकों को नोटिस भेज दिए हैं। इन 51 नोटिसों में से 32 शहर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र व 19 उन मकान मालिकों को दिए गए हैं जो अपने घरों को बंद कर कहीं अन्यत्र स्थान पर रहने के लिए चले गए हैं, वहीं नगर परिषद ने 228 मकान मालिकों के आवेदनों को हाऊस में प्रस्ताव पारित करते हुए विधिवत रूप से अमान्य करार देते हुए रद्द किए हैं। उन्होंने अपने आवेदन में कहा था कि उनके पास अपने मकानों का मलिकाना हक नहीं और उन्हें यह मकान सरकार द्वारा विस्थापन के बाद लीज पर दिए गए हैं, जिन पर हाऊस टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ऐसे आवेदनों का जवाब देते हुए उन्हें 7 दिन के अंदर हाऊस टैक्स जमा करवाने को कहा है।

नप ने वसूला 80 प्रतिशत टैक्स
वहीं नगर परिषद ने अभी तक करीब 25 लाख रुपए का हाऊस टैक्स एकत्रित कर लिया है जो कुल लिए जाने वाले टैक्स का 80 प्रतिशत है। वहीं नगर परिषद अभी ऐसे मकान मालिकों से हाऊस टैक्स एकत्रित नहीं कर रही है, जिन्होंने अवैध निर्माण कर रखा है। ऐसे मकान मालिकों से तभी हाऊस टैक्स लिया जाएगा जब उन्हें सरकार की नीति के दायरे में लाकर नियमित करती है। नगर परिषद बिलासपुर जिला की अन्य नगर परिषदों से लगभग आधा टैक्स ले रही है। नगर परिषद बिलासपुर घरेलू मकान मालिकों से 6 प्रतिशत व व्यावसायिक संस्थानों से 9 प्रतिशत की दर से टैक्स ले रही है जबकि जिला की अन्य नगर परिषदें 12 प्रतिशत की दर से टैक्स एकत्रित कर रही हैं।

नोटिस देने का खर्च भी मकान मालिक से होगा वसूल
वहीं बिलासपुर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी के.आर. ठाकुर ने बताया कि जिन मकान मालिकों व उद्योग प्रबंधकों ने तय समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं करवाया है, उन्हें प्रथम चरण का नोटिस दिया गया है। अगर वे फिर भी टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें कुल टैक्स का 18 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़ कर फिर से नोटिस दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी वे टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से 3 नोटिस दिए जाएंगे और साथ ही नोटिसों को देने के लिए आने वाले खर्च को भी उन्हीं से ही वसूला जाएगा। उसके बाद भी संबंधित मकान मालिक टैक्स नहीं देता है तो उस पर कोर्ट के माध्यम से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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