स्लेट खदान में ब्लास्ट मामला : ठेकेदार के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज

Edited By Vijay, Updated: 13 Nov, 2019 10:58 PM

non willful murder case filed against contractor

खनियारा की टपाली क्षेत्र स्लेट खदान में ब्लास्टिंग के दौरान मजदूर की मौत पर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि उक्त ठेकेदार इस क्षेत्र में...

धर्मशाला (ब्यूरो): खनियारा की टपाली क्षेत्र स्लेट खदान में ब्लास्टिंग के दौरान मजदूर की मौत पर पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि उक्त ठेकेदार इस क्षेत्र में अवैध माइनिंग करवा रहा था। पुलिस द्वारा इस मामले में ठेकेदार पर 304ए, 336 व माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

वीरवार को इस मामले के तहत फोरैंसिक व पुलिस की टीमें घटना स्थल का दौरा करेंगी तथा साक्ष्य जुटाएंगी। जिला प्रशासन भी पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की बात कर रहा है। शव का बुधवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सौंप दिया गया। अवैध खनन के इस मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन खनियारा के साथ-साथ स्लेटों के गोदामों का निरीक्षण करेगा।

बता दें कि किकर सिंह जोकि पत्थर तुड़ाई का कार्य करता था कि गत दिन स्लेट खदान में पत्थर तोड़ने के लिए गया हुआ था। स्लेट खदान में ब्लास्टिंग के लिए एक चट्टान में बारूद भरा हुआ था। इस बारूद को आग लगा दी लेकिन यह ब्लास्ट नहीं हुआ। इसके उपरांत दोबारा इस बारूद को भरने की कोशिश की गई तो अचानक पहले से भरे बारूद में ब्लास्ट हो गया जिस कारण उसकी मौत हो गई।

उधर, धर्मशाला पुलिस थाना एसएचओ राजेश कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है तथा वीरवार को पुलिस की एक टीम घटना स्थल का मुआयना करेगी। डीसी राकेश प्रजापति ने कहा कि देर रात मामला सामने आया था। जो भी मुआवजा होगा, वह उक्त व्यक्ति के परिवार को दिया जाएगा।

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