Edited By Rajneesh Himalian, Updated: 03 Feb, 2021 12:26 PM
जिला दंडाधिकारी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने जिला कोषागार कार्यालय मंडी के मुख्य द्वार के सामने वाले क्षेत्र को जनहित में नो पार्किंग जोन घाषित करने के आशय के साथ प्रारूप अधिसूचना जारी की है।
मंडी : जिला दंडाधिकारी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कोषागार कार्यालय मंडी के मुख्य द्वार के सामने वाले क्षेत्र को जनहित में नो पार्किंग जोन घाषित करने के आशय के साथ प्रारूप अधिसूचना जारी की है। कोई भी व्यक्ति प्रारूप अधिसूचना को लेकर अपनी आपत्ति को लिखित रूप में प्रारूप अधिसूचना जारी होने से एक माह के भीतर जिला दंडाधिकारी मंडी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। इस अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर गौर करने के बाद प्रारूप अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाएगा।