यहां HC के आदेशों का नहीं असर, सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हाटने में प्रशासन नाकाम

Edited By Vijay, Updated: 04 Apr, 2019 07:54 PM

no impact of hc orders here administration failed to remove illegal occupation

प्रदेश में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटाने को लेकर सरकार की गंभीरता जगजाहिर हो रही है। सरकारी भूमि पर किए गए अनिधिकृत अतिक्रमण को लेकर हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने भी बार-बार सरकार को फटकार लगाई है लेकिन इन सब के बावजूद विभिन्न सरकारी विभाग अवैध...

सुंदरनगर (नितेश सैनी): प्रदेश में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे हटाने को लेकर सरकार की गंभीरता जगजाहिर हो रही है। सरकारी भूमि पर किए गए अनिधिकृत अतिक्रमण को लेकर हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने भी बार-बार सरकार को फटकार लगाई है लेकिन इन सब के बावजूद विभिन्न सरकारी विभाग अवैध कब्जों को हटाने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा घटनक्रम में सुंदरनगर उपमंडल के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग ओल्ड शिमला-मंडी सड़क पर अपनी भूमि से अवैध कब्जों को हटाने में नाकाम रहा है। ग्राम पंचायत छात्तर के भवन के समीप किए गए अवैध निर्माण को हटाने के आदेश एस.डी.एम. सुंदरनगर के कोर्ट से हुए हैं। बावजूद इसके आज दिन तक न तो राजस्व विभाग और न ही लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई है। यही नहीं, जिलाधीश मंडी के आदेशों को भी दरकिनार करते हुए सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाना राजस्व विभाग सहित पी.डब्ल्यू.डी. ने उचित नहीं समझा।

वर्ष 2002 से लोग बार-बार उठा चुके हैं मामला

वर्तमान में ओल्ड सुकेत-मंडी मार्ग अतिक्रमण के कारण सिकुड़ कर रह गया है। ओल्ड शिमला-मंडी सड़क पहले काफी चौड़ी होती थी लेकिन वर्तमान में 10 से 12 फुट चौड़ी होकर रह गई है। छात्तर पंचायत में लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए स्थानीय निवासी वर्ष 2002 से छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर मांग पत्र सौंपकर कार्रवाई की गुहार लगाते रहे लेकिन 17 साल बीत जाने के बाद भी कार्रवाई फाइलों और एक-दूसरे विभाग को आदेशों से आगे नहीं बढ़ पाई।

विभाग ने एस.डी.एम. कोर्ट सुंदरनगर में दायर किया था मामला

छात्तर पंचायत में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद पी.डब्ल्यू.डी. ने एस.डी.एम. कोर्ट सुंदरनगर में मामला दायर किया था। एस.डी.एम. कोर्ट से विभाग के पक्ष में आदेश आने के बाद भी आज दिन तक इन आदेशों को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। आदेश के अनुसार तहसीलदार सुंदरनगर को 30 दिन के भीतर छात्तर पंचायत घर के समीप अवैध कब्जों को हटाने को कहा गया था लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। अवैध कब्जों से प्रभावित लोगों का कहना है कि अगर शीघ्र आदेशों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।

एस.डी.एम. कोर्ट से आदेश की प्रति का इंतजार कर रहा विभाग

पी.डब्ल्यू.डी. धनोटू के एस.डी.ओ. ई. जयपाल शर्मा ने बताया कि छात्तर पंचायत में लोगों द्वारा विभाग की जमीन पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए के मामला एस.डी.एम. कोर्ट में दायर किया था। एस.डी.एम. कोर्ट से आदेश की प्रति कार्यालय में नहीं पहुंची है। प्रति मिलने के बाद आदेश के मुताबिक अवैध कब्जे हटाने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

लोकसभा चुनाव होने के बाद होगी कार्रवाई

वहीं तहसीलदार सुंदरनगर उमेश शर्मा ने बताया कि मामला ध्यान में है। लोकसभा चुनाव होने के बाद एस.डी.एम. कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आदेश में छात्तर पंचायत में किए गए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण को हटा दिया जाएगा।

 

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