Edited By Vijay, Updated: 24 Nov, 2020 09:01 PM
कोविड-19 को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी होने के बाद 25 नवम्बर से सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। हालांकि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पहले की तरह नियमित तौर पर कार्यालय आना होगा। शादी सहित अन्य समारोहों के लिए अब हॉल...
शिमला (कुलदीप): कोविड-19 को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी होने के बाद 25 नवम्बर से सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। हालांकि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पहले की तरह नियमित तौर पर कार्यालय आना होगा। शादी सहित अन्य समारोहों के लिए अब हॉल में कार्यक्रम आयोजित करने पर 100 तथा खुले में 200 लोगों को सोशल डिस्टैंसिंग के साथ एकत्र होने की अनुमति होगी। इसके अलावा 4 जिलों शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू में मंगलवार रात 8 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगना शुरू हो गया है तथा 15 दिसम्बर तक यह क्रम जारी रहेगा। इस तरह राज्य सरकार की तरफ से कोविड-19 को लेकर 2 अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं।
सरकारी कर्मचारियों को करना होगा 21 हिदायतों का पालन
पहले आदेश में सरकारी कर्मचारियों को 21 हिदायतों का पालन करना होगा। इसमें मुख्य रूप से स्टाफ 2 ग्रुपों में कार्यालय पहुंचेगा। पहला ग्रुप सुबह 10 से सायं 5 बजे और दूसरा ग्रुप सुबह 10.30 से सायं 5.30 बजे तक ड्यूटी देगा। इस दौरान बाकायदा थर्मल स्कैनिंग होगी और बुखार के अलावा कोरोना से संबंधित अन्य लक्षण सामने आने पर उसे कार्यालय में आने की अनुमति नहीं होगी। दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारी कार्यालय नहीं आएंगे तथा घर में रह रहे सभी कर्मचारी बिना अनुमति स्टेशन नहीं छोड़ेंगे और सरकारी कार्य के लिए उपलब्ध रहेंगे। रोटेशन में कर्मचारियों को बुलाने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष या अधिकारी रोस्टर तैयार करेंगे। आवश्यकता पडऩे पर सोशल डिस्टैंस के साथ सरकारी कार्यालय में बैठक होगी और कार्यस्थल को सैनिटाइज किया जाएगा। स्टाफ को मास्क भी अनिवार्य तौर पर पहनना होगा। सबको मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाऊनलोड करना होगा। इसके अलावा कंटेनमैंट जोन को लेकर समय-समय पर जारी होने वाले निर्देशों पर अमल करना होगा।
शादी सहित अन्य सभी समारोहों में करनी होगी थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था
सरकार की तरफ से जारी दूसरे आदेश में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने और रविवार को दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों में शादी सहित अन्य समारोहों के लिए संख्या तय करने की बात कही गई है। इन निर्देशों पर सोशल, अकैडमिक, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक, एंटरटेनमैंट, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम एवं समारोहों सहित अन्य गतिविधियों के दौरान अमल होगा। शादी सहित अन्य सभी समारोह एवं कार्यक्रम में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी करनी होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश मंत्रिमंडल की गत सोमवार को हुई बैठक में ये निर्णय लिए गए थे, जिस पर सरकार ने अलग से निर्देश जारी किए हैं। इसमें मास्क न लगाने पर अब 1000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा।