Edited By Vijay, Updated: 08 Jun, 2022 10:03 PM
उम्रकैद की सजा भुगत रहे लक्ष्मण पटेल को हत्या के आरोप से प्रदेश हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। यह निर्णय हाईकोर्ट ने सत्र न्यायाधीश कुल्लू के फैसले को निरस्त करते हुए दिया, जबकि निचली अदालत ने अपीलकर्ता को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की...
शिमला (मनोहर): उम्रकैद की सजा भुगत रहे लक्ष्मण पटेल को हत्या के आरोप से प्रदेश हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। यह निर्णय हाईकोर्ट ने सत्र न्यायाधीश कुल्लू के फैसले को निरस्त करते हुए दिया, जबकि निचली अदालत ने अपीलकर्ता को हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। दोषी पर अपने साथी को जान से मारने का आरोप लगाया गया था। दोनों ही वाराणसी से हिमाचल आए थे और घर-घर जाकर कपड़े बेचने का काम करते थे। मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अभियोजन पक्ष ने दोषी के खिलाफ अभियोग साबित करने के लिए 35 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। निचली अदालत ने दोषी को हत्या के जुर्म में उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। इस निर्णय को लक्ष्मण पटेल ने अपील के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े तमाम रिकाॅर्ड का अवलोकन करने के पश्चात अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष दोषी के खिलाफ अभियोग साबित करने में नाकाम रहा है। खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए अपीलकर्ता को हत्या के आरोप से दोष मुक्त कर दिया।
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