हत्यारोपी पंचायत प्रधान की कुर्सी खतरे में, पढ़ें पूरी खबर

Edited By Updated: 29 Mar, 2017 01:36 AM

murder accused panchayat head  s chair in danger  read the full news

बल्ह उपमंडल के कमलदेव उर्फ बंटी हत्याकांड के आरोपी पंचायत रियूर के प्रधान सुरेश कुमार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं।

रिवालसर: बल्ह उपमंडल के कमलदेव उर्फ बंटी हत्याकांड के आरोपी पंचायत रियूर के प्रधान सुरेश कुमार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। बेशक न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका स्वीकार कर राहत प्रदान की है लेकिन इस बीच जिला पंचायत अधिकारी मंडी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर उसकी परेशानी बढ़ा दी है। जिला पंचायत अधिकारी ने हत्यारोपी प्रधान सुरेश कुमार से जवाब मांगा है कि आप 14 दिन से ज्यादा की न्यायिक हिरासत झेल चुके हैं क्यों न आपको पंचायत के प्रधान पद से मुक्त किया जाए। यह नोटिस हिमाचल प्रदेश पंचायत अधिनियम 1994 के अनुरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया है। बता दें कि अधिनियम की धारा 145 में प्रावधान है कि कोई भी पंचायत प्रतिनिधि यदि किसी फौजदारी मुकद्दमे में संलिप्त हो और 14 दिन से ज्यादा की न्यायिक हिरासत झेल चुका हो उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रहता है।

प्रधान 9 फरवरी से 18 मार्च तक झेल चुका है न्यायिक हिरासत का दंश
 हालांकि हत्यारोपी पंचायत प्रधान सुरेश कुमार ने न्यायालय में कमलदेव उर्फ बंटी हत्याकांड में स्वयं को निर्दोष बताया है जबकि वह उक्त हत्याकांड में बीते 9 फरवरी से 18 मार्च तक न्यायिक हिरासत का दंश भी झेल चुका है। अब देखना यह होगा कि जिला पंचायत अधिकारी उन पर क्या कार्रवाई करते हैं। जिला पंचायत अधिकारी गिरीश शर्मा ने बताया कि रियूर पंचायत के प्रधान सुरेश कुमार को उपरोक्त मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया था उसका जवाब मिल चुका है, इस पर अगले 2 दिनों के भीतर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

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