उपचुनाव : भारत निर्वाचन आयोग ने तय की सीमा, जानिए कितनी राशि खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार

Edited By Vijay, Updated: 04 Oct, 2019 04:51 PM

money limit for candidate in by election

हिमाचल प्रदेश में 2 विधानसभा क्षेत्रों धर्मशाला व पच्छाद में हो रहे उपचुनावों में भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव में खर्च करने की अधिकतम सीमा 28 लाख निर्धारित की है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी आरके पुरूथी ने दी।

नाहन: हिमाचल प्रदेश में 2 विधानसभा क्षेत्रों धर्मशाला व पच्छाद में हो रहे उपचुनावों में भारत निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव में खर्च करने की अधिकतम सीमा 28 लाख निर्धारित की है। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी आरके पुरूथी ने दी। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 55-पच्छाद विधानसभा निर्वाचन के लिए होने वाले उपचुनाव में उनका व्यय निर्धारित सीमा से अधिक न हो। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार सभी प्रत्याशियों के लिए यह आवश्यक है कि वे स्वयं अथवा अपने चुनावी एजैंट के माध्यम से निर्वाचन से संबंधित सभी खर्चों का अलग एवं सटीक लेखा रखें।

रजिस्टर में दर्ज करनी होगी प्रतिदिन के खर्च की जानकारी

उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव की अवधि में अपने प्रतिदिन के खर्च की जानकारी रजिस्टर लगाकर उसमें दर्ज करनी होगी। यह रजिस्टर व्यय पर्यवेक्षक द्वारा जांचे जाएंगे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 78 के अनुसार चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों के लिए अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह कार्य चुनाव परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी उम्मीदवारों को लिखित में जानकारी दी जाती है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि व्यय निगरानी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं।

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