मनी लांड्रिंग मामला: विक्रमादित्य को कोर्ट से मिली जमानत, 19 सितंबर को होगी सुनवाई

Edited By Ekta, Updated: 20 Aug, 2018 05:29 PM

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आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने विक्रमादित्य को 50 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी।...

नई दिल्ली/शिमला: आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने विक्रमादित्य को 50 हजार रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। उल्लेखनीय है कि पिछला 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। ईडी ने पूरक चार्जशीट में वीरभद्र के बेटे को भी आरोपी बनाया था। 25 अप्रैल को वीरभद्र कोर्ट में पेश हुए थे। उसी दिन कोर्ट ने दस्तावेजों का परीक्षण किया था। पिछले 12 फरवरी को कोर्ट ने ईडी द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। 

स्पेशल जज संतोष स्नेही मान ने इस मामले में वीरभद्र और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह समेत सभी 9 आरोपियों को 20 अगस्त से पहले कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था। इस मामले में वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 2 जनवरी को जमानत दे दी थी। 30 नवंबर 2017 को कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत पेशी से हमेशा के लिए छूट दे दी थी। कोर्ट ने दोनों को निर्देश दिया था कि वे आरोप तय होने के बाद कोर्ट में पेश हों। 
 
 

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