मनी लॉन्ड्रिंग केस: पूर्व सीएम वीरभद्र और उनकी पत्नी को कोर्ट ने दी बड़ी राहत

Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Mar, 2018 11:35 AM

money laundering case

मनी लॉड्रिंग केस में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह, पत्नी प्रतिभा और अन्यों को सीबीआई की स्पेशल अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने वीरभद्र और अन्य लोगों को 50 हजार रुपए का जमानती बांड देने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि पूर्व सीएम, उनकी...

शिमला: मनी लॉड्रिंग केस में हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह, पत्नी प्रतिभा और अन्यों को सीबीआई की स्पेशल अदालत से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने वीरभद्र और अन्य लोगों को 50 हजार रुपए का जमानती बांड देने का निर्देश दिया है। बताया जाता है कि पूर्व सीएम, उनकी पत्नी समेत अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉड्रिंग केस में विशेष सीबीआई कोर्ट ने बतौर आरोपी समन जारी किया था। उनके आदेश पर ईडी ने पहली फरवरी को इन सभी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। पटियाला हाउस स्थित विशेष सीबीआई जज संतोष स्नेही मान ने सभी आरोपियों को इस मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। 


बता दें ईडी ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के अलावा पांच आरोपियों के नाम शामिल हैं। आरोप पत्र में 83 वर्षीय वीरभद्र सिंह, उनकी 62 वर्षीय पत्नी प्रतिभा सिंह के अलावा यूनिवर्सल एपल एसोसिएशन के मालिक चुन्नी लाल चौहान, जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के एजेंट आनंद चौहान और दो अन्य सह-आरोपी प्रेम राज और लवण कुमार का नाम है। यह आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच उस समय शुरू हुई जब वीरभद्र केंद्र सरकार में मंत्री थे। जांच के दौरान वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह मामला साल 2010 का है। इस मामले में ईडी के अलावा सीबीआई भी जांच कर रही है। अब इस मामले की सुनवाई 26 मार्च को होगी।
 


 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!