महिला से छेड़छाड़ व मारपीट पड़ी महंगी, कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये सजा

Edited By Vijay, Updated: 18 Jul, 2018 09:58 PM

molestation and beating with woman had expensive

घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में सोलन जे.एम.आई.सी.-2 की अदालत ने सिरमौर निवासी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे जुर्माना भी किया गया है।

सोलन: घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में सोलन जे.एम.आई.सी.-2 की अदालत ने सिरमौर निवासी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की सरकार की ओर से पैरवी कर रही सहायक जिला न्यायवादी सिम्मी शर्मा ने बताया कि 27 अगस्त, 2012 को सोलन सदर थाना में एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि अनुज शर्मा जबरदस्ती उसके घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ व मारपीट की। शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले का चालान अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान जे.एम.आई.सी.-2 अनुज बहल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 2 साल के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 2500 रुपए जुर्माना भी किया है।

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