लॉकअप हत्याकांड : SIT को नहीं मिली राहत, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

Edited By Vijay, Updated: 07 Aug, 2018 05:45 PM

lockup murder case sit not get relief increased judicial custody

बहुचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस से जुड़े पुलिस लॉकअप हत्याकांड मामले में पूर्व आई.जी. जहूर जैदी व पूर्व एस.पी. डी.डब्ल्यू. नेगी सहित अन्य 9 पुलिस कर्मियों की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ गई है।

शिमला (राक्टा): बहुचर्चित गुड़िया रेप और मर्डर केस से जुड़े पुलिस लॉकअप हत्याकांड मामले में पूर्व आई.जी. जहूर जैदी व पूर्व एस.पी. डी.डब्ल्यू. नेगी सहित अन्य 9 पुलिस कर्मियों की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ गई है। मंगलवार को न्यायिक अवधि पूरी होने पर सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। इस दौरान अदालत ने सभी को 20 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश सुनाए हैं। अदालत में पूर्व आई.जी. जैदी और पुलिस कर्मी मोहम्मद रफीक ने 22 अगस्त को ईद के लिए छुट्टी दिए जाने की अर्जी दी, जिस पर अदालत 20 अगस्त को निर्णय करेगी। इसके साथ ही एस.आई.टी. में शामिल एक पुलिस कर्मी ने चाचा की मृत्यु होने पर एक दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए एक दिन की छुट्टी पर जाने की इजाजत दी। अदालत ने पुलिस आरोपियों को अपनी पैरवी करने के लिए वकील करने को भी कहा। इससे पहले बीते 26 जुलाई को मामले की सुनवाई हुई थी।

क्या है मामला
गुड़िया केस में एस.आई.टी. द्वारा गिरफ्तार किए गए एक कथित आरोपी की बीते वर्ष 18 जुलाई की रात को कोटखाई थाने के लॉकअप में मौत हो गई थी। इस मामले की में जांच एजैंसी ने 9 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। मामले की तह तक जाने के लिए सी.बी.आई. ने एस.आई.टी. के वॉयस सैंपल भी लिए थे। एस.आई.टी. पर षड्यंत्र रचते हुए झूठा केस बनाने और गिरफ्तार एक आरोपी पर ही उसकी मौत का ठिकरा फोडऩे का आरोप है।

अदालत में पेश की जा चुकी है चार्जशीट
सी.बी.आई. ने बीते वर्ष 29 अगस्त को आई.जी. जैदी व डी.एस.पी. जोशी समेत 8 पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद शिमला जिला के पूर्व एस.पी. डी.डब्ल्यू. नेगी को बीते वर्ष 16 नवम्बर को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सी.बी.आई. आई.जी. जैदी सहित अन्य 8 पुलिस कर्मियों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट अदालत में भी पेश कर चुकी है।

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